पाली

धारा 144 में चलाई अवैध फैक्ट्री, आपराधिक मामला दर्ज

-रहवासीय इलाके में रंगाई-छपाई की अवैध गतिविधियों पर है पाबंदी

पालीJun 12, 2019 / 01:01 pm

Suresh Hemnani

धारा 144 में चलाई अवैध फैक्ट्री, आपराधिक मामला दर्ज

पाली। अवैध रूप से कपड़े के थान धुलाई करने और रंगाई-छपाई जैसे मामले में संभवत: पहली बार किसी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार उपखण्ड अधिकारी रोहिताश्वसिंह तोमर की रिपोर्ट पर कैरिया दरवाजा निवासी मोहम्मद हारून पुत्र मोहम्मद अली के खिलाफ रहवासीय इलाके में अवैध रूप से रंगाई-छपाई और धुलाई का प्लांट चलाने के आरोप में आइपीसी 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि जिला कलक्टर दिनेशचन्द्र जैन ने शहर के रहवासीय इलाके में रंगाई-छपाई और कपड़े के थाने की धुलाई पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा रखा है। यदि ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रदूषण मंडल भी दर्ज कराएगा मामला, भेजी अनुशंसा
अवैध गतिविधियां संचालित करने वालों के विरुद्ध प्रदूषण मंडल भी सख्ती के मूड में है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि जल अधिनियम की धारा 43-44 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए जयपुर रिपोर्ट भिजवाई है। मुख्यालय से अनमुति मिलते ही आरोपी के खिलाफ जल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कैरिया दरवाजा में देर रात चली थी कार्रवाई
कैरिया दरवाजा स्थित मोहम्मद हारून के यहां जिला प्रशासन एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कार्रवाई देर रात तक चली थी। कार्रवाई में यहां बड़ी मात्रा में कपड़े के थान बरामद हुए हैं। इसके अलावा जिगर की मशीनें भी मिली है। इन्हीं मशीनों से रंगाई-छपाई का काम किया जा रहा था।
डिस्कॉम ने कहा, फैक्ट्री में नहीं है बिजली कनेक्शन
जिस फैक्ट्री में उपखण्ड अधिकारी एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अवैध गतिविधियां पकड़ीं, डिस्कॉम ने यहां बिजली कनेक्शन होने से ही इनकार किया है। डिस्कॉम ने लिखित में मंडल को भेजा था कि मोहम्मद हारून की फैक्ट्री में बिजली कनेक्शन नहीं है। जबकि प्रदूषण नियंत्रण मंडल की यहां पूर्व में दो बार कार्रवाई हो चुकी है।

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