विशिष्ट लोक अभियोजक प्रतापचंद चौहान ने बताया कि सोजत रोड थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 20 सितम्बर 2017 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 19 सितम्बर 2017 को वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी पर गया था। पीछे घर में उसकी छह वर्षीय पुत्री व तीन वर्षीय पुत्र अकेला था। दोपहर को मोहर्रम दिखाने के बहाने सोजत रोड रेलवे कॉलोनी निवासी आशीष उर्फ छोटूलाल (20) पुत्र राजूराम वाल्मीकि उसकी पुत्री को अपने घर ले गया तथा उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी आशीष उर्फ छोटूलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। शुक्रवार को विशिष्ट न्यायाधीश बरकत अली ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी आशीष उर्फ छोटूलाल को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।