पाली

शादियों की खुशी में भूले कोरोना, अब कर्फ्यू की सजा

-पाली में आज से रात आठ से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू-पहले भी दो माह रहा था पूर्ण लॉकडाउन

पालीDec 01, 2020 / 08:52 am

Suresh Hemnani

शादियों की खुशी में भूले कोरोना, अब कर्फ्यू की सजा

पाली। जिले में मार्च से कोरोना का कहर शुरू हुआ। उस समय संक्रमण कम था। दिवाली से पहले सितम्बर में सबसे अधिक 3463 मरीज सामने आए। अक्टूबर में यह आंकड़ा घट कर 1419 पर आया तो जिलेवासी लापरवाह हो गए। त्योहारों की खुशी और विवाहोत्सवों की मस्ती में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने सहित अन्य गाइड लाइन को तोड़ दिया। नतीजा यह निकला कि नवम्बर में संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा और वह 2500 पर पहुंच गया। जिसकी सजा के रूप में अब पाली में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। लोग आवश्यक कार्य से ही कर्फ्यू के दौरान बाहर निकल सकेंगे। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना व सजा भुगतनी पड़ सकती है।
अब भी नहीं कर रहे परवाह
लोग अब भी कोरोना से बचाव की गाइड लाइन का पालन नहीं कर रहे है। जो लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, वे भी दूसरों से मिलते समय हाथ मिलाने से परहेज नहीं करते है। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमितों के घर बाहर बल्लियां लगाना बंद करने के बाद से संक्रमित मरीज बाजार तक घूम रहे है। अस्पताल में भी संक्रमित सिटी स्कैन कराने के साथ अन्य जांचे कराने पहुंच जाते है। वे चिकित्साकर्मियों को भी संक्रमित होने की जानकारी नहीं दे रहे। बाजार में खरीदारी करते समय ग्राहक और दुकानदार दोनों गाइड लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं।
यह करना होगा
-31 दिसम्बर तक लागू रहेगा कर्फ्यू
-शाम सात बजे बंद करने होंगे प्रतिष्ठान
-रात 8 बजे तक सभी प्रतिष्ठानों व अन्य जगहों पर काम करने वाले पहुंच जाएंगे घर
-अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं निकल सकेंगे बाहर
-निजी कार्यालयों में 100 कार्मिक होने पर 75 प्रतिशत रहेंगे उपस्थित
-25 प्रतिशत करेंगे वर्क फ्रॉम होम
इन पर लागू नहीं कर्फ्यू
-वे फैक्ट्रियां, जिनमें 24 घंटे लगातार उत्पादन होता है।
-वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रि कालीन शिफ्ट शुरू हो।
-आइटी कम्पनियां
-दवाइयों की दुकानें
-अनिवार्य व आपातकालीन सेवाएं
-विवाह सम्बन्धी आयोजन
-चिकित्सा संस्थान व कार्य स्थल
-बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्री
-माल परिवहन के वाहन, माल लोडिंग व अनलोडिंग कार्य में लगे व्यक्ति
-प्रतिबंधित क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में आने-जाने वाले वाहन व व्यक्ति
गाइड लाइन की पालना नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
कर्फ्यू से विवाह समारोह को मुक्त रखा गया है, लेकिन समारोह स्थल पर कोरोना गाइड लाइन की पालना करनी होगी। विवाह में जाने व आने वालों को भी इसका पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना वसूलने के साथ कार्रवाई भी की जा सकती है। समारोह स्थल पर मास्क पहनना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। नो मास्क नो एंट्री का पालन करना होगा।
इन आंकड़ों के कारण लगा कर्फ्यू
मई – 500
जून – 657
जुलाई -1500
अगस्त – 2007
सितम्बर – 3463
अक्टूबर – 1419
नवम्बर – 2500
(माह वार कोरोना संक्रमित)

परिचय पत्र करेंगे जारी
शहर के वाणिज्यिक व औद्योगिक संस्थानों के पदाधिकारियों की बैठक जिला कलक्टर की उपस्थिति में सोमवार को हुई। इसमें कर्फ्यू को लेकर चर्चा की गई। जिन औद्योगिक इकाई को कर्फ्यू से छूट दी गई है। उनको परिचय पत्र जारी करने को कहा गया। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के साथ हाथों को सेनेटाइज करने को कहा गया।

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