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पाली शहर में आठ नए कोरोना पॉजिटिव, अब आंकड़ा 36 तक पहुंचा

locationपालीPublished: May 06, 2020 06:34:15 pm

Submitted by:

rajendra denok

Coronavirus cases in Pali : पाली शहर में कोरोना पॉजिटिव

आठ नए कोरोना पॉजिटिव, अब आंकड़ा 36 तक पहुंचा

आठ नए कोरोना पॉजिटिव, अब आंकड़ा 36 तक पहुंचा

पाली। Coronavirus cases in Pali : कोरोना पॉजिटिव की संख्या थमती नहीं दिख रही है। covid-19 Cases के तहत मंगलवार को पाली शहर में आठ नए पॉजिटिव पाए गए। इनमें नाडी मोहल्ला से 3, जूना हवाला क्षेत्र से 3 तथा शिव नगर से 2 लोग शामिल है। अब तक 36 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें दो पॉजिटिव दुरुस्त होकर घर लौट आए।
जिले में मंगलवार शाम तक कुल 36 कोरोना पॉजिटिव केस आए है जिनमें से 34 केस एक्टीव है। जिले में चार कंटेनमेंट घोषित किए गए हैं। इनमें पाली शहर के दो तथा हरियामाली व गुडाबींजा में एक-एक कन्टेनमेंट जोन शामिल है। कंटेनमें जोन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि जिले में विशेष टीमों का गठन कर वर्तमान में पॉजिटिव केस के नजदीकी सम्पर्क में आएं लोगों पर गहनता से निगरानी रख सैम्पल लिए गए हैं। 80 से 85 नजदीकी लोगों के सैम्पल की जरूरत महसूस हुई।
पाली में की जांच मेडिकल कॉलेज में शुरू होने से अब 250 लोगों के सैम्पलों की जांच हो सकेगी। अब जांच सैम्पलों का दायरा बढ़ाकर हाइरिस्क वाले रोगों के संवेदनशीलता के अनुसार के आधार पर संदिग्ध लोगों के सैम्पल लिए जाएंगे ताकि संक्रमण को पहले स्तर पर ही रोका जा सकें। कन्टेनमेंट व बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। इन क्षेत्रों में लोगों के रैण्डम सैम्पल भी लिए जा रहे है।
पहुंचे प्रवासी

महाराष्ट्र से चली दो ट्रेनों में लगभग 450 से 500 लोग पाली आए है जिनकी पहचान कर स्क्रीनिंग करने के साथ ही संदिग्ध होने पर सैम्पल लिए जा रहे हैं। बसों से भी मंगलवार शाम 240 लोग पाली पहुंचे। उन्हें जिला प्रशासन द्वारा गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया गया।
जारी किए जा रहे हैं पास

जिला कलक्टर ने बताया कि दोनों राज्यों के सरकारों की सहमति होने पर पास जारी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से आने वालों को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा। वहां से स्क्रीनिंग होने के बाद हमें एनओसी जारी करने के लिए पत्र जारी होगा। अन्य प्रदेशों से एनओसी की चि_ी मिलते ही यहां से स्वीकृति भिजवाई जाने के बाद संबंधित जिला कलक्टर द्वारा अनुमति जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि सभी उपखण्ड अधिकारियों को पास जारी करने के लिए अनुमत किया गया है जिसमें कुछ शर्तों का भी समावेश किया गया है।

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