इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जारी किए जाएंगे। आनुपातिक आधार पर विद्युत विपत्र का 60 प्रतिशत अधिकतम एक हजार रुपए प्रतिमाह देय होगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी एवं आयकर दाता कृषि उपभोक्ता अनुदान राशि के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने आधार संख्या एवं बैंक खाते को योजना से जुड़वाना होगा।
उपभोक्ता का विद्युत वितरण निगमों का बकाया नहीं होना चाहिए। बकाया वाले किसानों को राशि जमा कराने के बाद अनुदान राशि आगामी विद्युत बिल पर दी जाएगी। यदि किसी किसान के बिजली का कम उपभोग है। उसका बिल एक हजार रुपए से कम है, तो वास्तविक बिल एवं अनुदान राशि की अंतर राशि उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।