कोतवाली प्रभारी सुरेश चौधरी ने बताया कि पाली शहर के लाखोटिया गार्डन के सामने खसरा नम्बर 802, 802/1, 802/2 की लगभग 59 बीघा जमीन फकीर मोहम्मद पुत्र अल्लाहबक्श निवासी उदय मंदिर, जोधपुर के खातेदारी की थी। जिसका बेचान उसने 18 दिसम्बर 1947 को रजिस्टर्ड बेचाणनामे के जरिए गोरधनलाल काबरा निवासी जोधपुर को कर दिया था। 31 जुलाई 2003 को रजिस्टर्ड बेचाणनामे के जरिए ओमप्रकाश ओम लोहा उद्योग के परिवार की फर्म ओम लोहा उद्योग की ओर से खरीद की गई।
आरोपी मकरानी का फकीर मोहम्मद से कोई सम्बन्ध नही हैं। बावजूद इसके मुन्ना मकरानी ने खुद को फकीर मोहम्मद का वारिस बताते हुए षड्यन्त्र कर इस जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर ओमप्रकाश गर्ग एवं उसके परिवार के खिलाफ झूठी कार्रवाई की। इस पर ओमप्रकाश गर्ग के पुत्र अतीत गर्ग ने कोतवाली में नियाज मोहम्मद उर्फ मुन्ना मकरानी व उसके परिवारजनों के खिलाफ धोखाधडी का मामला दर्ज करवाया।
जांच में पुलिस ने माना- आरोपी के दस्तावेज फर्जी
मामले की जांच में सामने आया कि यह भूमि ओमप्रकाश गर्ग के परिवार की खरीदशुदा एवं कब्जाशुदा हैं। आरोपी मुन्ना मकरानी एवं उसके परिवार का फकीर मोहम्मद से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। आरोपी मकरानी ने इस जमीन को हड़पने के लिए फकीर मोहम्मद उर्फ रहीमबक्श पुत्र इल्लाहीबक्श उर्फ अली खां के नाम से अपने रिश्तेदारों के साथ षडयन्त्र रचकर फकीर मोहम्मद के वारिस बनकर फर्जी मुख्तियारनामा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।