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हाईकोर्ट के आदेश पर बाल कल्याण समिति का रेकर्ड सीज

locationपालीPublished: Oct 15, 2019 10:31:50 pm

Submitted by:

Om Prakash Tailor

बालिग को नाबालिग मानते हुए करीब एक साल तक बालिका गृह में रखने का मामला

हाईकोर्ट के आदेश पर बाल कल्याण समिति का रेकर्ड सीज

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पाली। बालिग को नाबालिग मानते हुए करीब एक वर्ष तक बालिका गृह में रखने के मामले में मंगलवार को जोधपुर हाईकोर्ट में पेशी हुई। जिसमें न्यायाधीश ने पाली जिला कलक्टर को बाल कल्याण समिति के दस्तावेज सीज करने के आदेश दिए। जिसके तहत मंगलवार शाम को जिला कलक्टर के निर्देश पर तहसीलदार टीम सहित मौके पर पहुंचे तथा बाइपास रोड स्थित संप्रेक्षण गृह में संचालित बाल कल्याण समिति के कार्यालय को सीज करने की कार्रवाई की।ज्ञात रहे कि पाली जिले के एक व्यक्ति ने 13 जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया कि उसकी पुत्री आवश्यक दस्तावेज लेकर घर से चली गई। उसने रिपोर्ट में पुत्री की उम्र 19 वर्ष बताई। पुलिस ने आईपीएस व पोक्सो एक्ट में प्रकाश नाम के एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सितम्बर 2018 को लडक़ी को तलाश कर पुलिस ने बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। जहां से उसे बालिका गृह जोधपुर भेजा गया था। जहां अफसरों ने उसके ऑरिजनल दस्तावेज देखने के बाद जांच के निर्देश दिए थे लेकिन उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया।
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