शराब की दुकान पर ज्यादा दर वसूली तो होगी कार्रवाई
-ग्राहक कर सकेंगे सीधी शिकायत
-लाइसेंसी से वसूला जाएगा जुर्माना

पाली/रायपुर मारवाड़। शराब की अधिकृत दुकानों पर ग्राहकों से प्रिंट रेट से भी ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं। क्षेत्र में एक भी ऐसी शराब की दुकान नहीं है जहां रेट लिस्ट लगी हो। ऐसे में सेल्समैन मनमर्जी के दाम वसूल रहे हैं। ऐसी शिकायतें मिलने पर आबकारी ने सख्ती भरा कदम उठाया है। महकमे की ओर से सभी दुकानों पर रेट लिस्ट उपलब्ध कराई गई है। जिसे दुकान पर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर 2019 के बाद तीन बार शराब व बीयर के दाम में बढ़ोतरी कर दी। इसका तर्क देकर सेल्समैन ग्राहकों से मनमर्जी के दाम वसूलने लगे हैं। जबकि शराब व बीयर पर विक्रय की दर स्पष्ट दे रखी होती है। बावजूद इसके प्रिंट रेट से ज्यादा दाम वसूला जा रहा था।
यूं खुली पोल
पिछले दिनों आबकारी महकमे की जोधपुर से स्पेशल टीम ने क्षेत्र में पड़ताल की। टीम ने बगैर अपना परिचय दिए विविध गांवों में पहुंच शराब व बीयर की खरीद की। जिसमें सामने आया कि शराब की बोतल पर 40 से 50 तथा बीयर की बोतल पर 30 से 35 रुपए अधिक वसूली जा रहे थे। जहां ओवररेट की पुष्टि हुई थी वहां के लाइसेंसी पर महकमे ने जुर्माने की कार्रवाई की थी। यह रिपोर्ट पाली आबकारी अधिकारी को भी दी गई। तब जाकर अधिकारियों में जाग हुई है।
ग्राहक कर सकते हैं शिकायत
आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जहां पर भी शराब व बीयर पर ओवररेट वसूली जा रही है। वहां ग्राहक आबकारी महकमे से सीधी शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक को आबकारी के स्थानीय सर्कल ऑफिसर व जिला आबकारी अधिकारी से शिकायत करनी होगी। कार्रवाई नहीं की स्थिति में ग्राहक आबकारी आयुक्त को भी शिकायत कर सकता है। ओवररेट की पुष्टि पर लाइसेंसी से जुर्माना वसूल किया जाएगा।
उपलब्ध करवा दी रेट लिस्ट
हमने सभी अधिकृत दुकानों पर रेट लिस्ट उपलब्ध करवा दी है। लाइसेंसी को यह रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से दुकान के बाहर लगाने के निर्देश दिए हैं। जो रेट लिस्ट नहीं लगाएगा या ओवररेट वसूलेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। - सुमित मिश्रा, थानाधिकारी, आबकारी थाना जैतारण।
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