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कमठे पर पसीना बहाने वाले मजदूरों की ‘रोटी’ खा गए भवन निर्माता, पढि़ए पूरी खबर…

locationपालीPublished: Feb 22, 2019 01:25:50 pm

Submitted by:

Suresh Hemnani

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Labor Department Notice to Builders in Pali

कमठे पर पसीना बहाने वाले मजदूरों की ‘रोटी’ खा गए भवन निर्माता, पढि़ए पूरी खबर…

पाली। कमठे पर दिहाड़ी मजदूरी कर अपना और परिवार का पेट पालने वाले श्रमिकों की रोटी भवन निर्माता खा गए। मजदूर पूरे दिन पसीना बहाने के बाद जानकारी के अभाव में अपने हक की यह राशि नहीं ले सके। जब इस बात का पता श्रम विभाग को लगा तो विभाग ने जिले के 200 भवन निर्माणकर्ताओं को नोटिस देकर कर की राशि जमा कराने के आदेश दिए है। श्रम विभाग के अनुसार यह राशि जमा नहीं कराने पर पेनल्टी के साथ राशि वसूल की जाएगी।
श्रम विभाग के बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन श्रमिक कल्याण अधिनियम 1996 के उपकरण अधिनियम के तहत निर्माणकर्ताओं से उपकर लिया जाता है। यह अधिनियम 2009 से लागू किया गया था। इस कर के तहत निर्माणकर्ता से निर्माण की लागत राशि का एक प्रतिशत उपकर के रूप में श्रम विभाग में जमा कराना होता है। इस कर से प्राप्त राशि को श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाले विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग में लिया जाता है। यह उपकर पाली में वर्ष 2009 के बाद भवन या अन्य निर्माण करने वाले कई निर्माणकर्ताओं ने जमा नहीं करवाया। श्रम विभाग की ओर से दो माह पूर्व सर्वे शुरू करवाया गया। जिसके तहत अभी तक 200 निर्माणकर्ताओं को उपकर की राशि जमा कराने के लिए नोटिस दिया जा चुका है।
एक माह में जमा करानी होती है राशि
उपकर की यह राशि भवन निर्माणकर्ता को निर्माण पूरा होने के बाद एक माह में जमा करानी होती है। इसके अलावा स्थानीय निकाय की ओर से भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करते समय ही यह उपकर वसूलकर श्रम विभाग में जमा कराना होता है। सरकारी विभागों को वर्क ऑर्डर जारी होने के साथ ही यह उपकर जमा कराना होता है। जो वे करवाते भी है, लेकिन यूआइटी या नगर परिषद तथा कई अन्य भवन निर्माता यह उपकर जमा नहीं करवाते हैं।
तीन नोटिस दिए
सर्वे के आधार पर 200 निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिया है। कई निर्माणकर्ताओं को तीन नोटिस दिए है। इसके बाद राशि जमा नहीं कराने पर निर्माण की लागत का आंकलन कर पेनल्टी के साथ वर्ष 2009 से अब तक का कर वसूला जाएगा।
-सुरेशचन्द्र, उप श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, पाली
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