scriptCourt verdict : ठेले पर फल बेचने वाले की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास | life imprisonment of Murder accused in Pali Rajasthan | Patrika News

Court verdict : ठेले पर फल बेचने वाले की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

locationपालीPublished: Jul 03, 2020 06:33:11 pm

Submitted by:

Suresh Hemnani

-पाली शहर के सूरजपोल पर साढ़े छह साल पहले की थी हत्या

Court verdict : ठेले पर फल बेचने वाले की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

Court verdict : ठेले पर फल बेचने वाले की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

पाली। अपर सेशन न्यायाधीश डॉ. रेनू श्रीवास्तव ने साढ़े साल पुराने हत्या के एक मामले का निस्तारण करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार परिवादी प्रकाश ने 9 दिसम्बर 2013 को कोतवाली में रिपोर्ट दी थी कि उसका भाई जसराज फ्रूट का ठेला सूरजपोल पर लगाता है। ठेला सोमनाथ रोड पर खड़ा करने की बात को लेकर एक अन्य ठेला संचालक बस्सी थाना रोहट हाल तेली कॉलोनी किराएदार फिरोज उर्फ टोपी (39) पुत्र खुदाबक्ष मोयला से उसके भाई का विवाद हो गया। फिरोज ने धारदार चाकू से जसराज पर हमला कर दिया, इससे जसराज लहुलूहान हो गया।
उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी फिरोज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त फिरोज उर्फ टोपी को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रेमसिंह राठौड़ ने दी।
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