राज्य सरकार की कोविड गाइड लाइन में अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रमों में 20 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति रहेगी। विधायक के ट्वीट में इस तथ्य में छेड़छाड़ करते हुए लिखा कि अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी तथा अंतिम संस्कार के लिए 4 दिन पूर्व एसडीएम को सूचना देनी अनिवार्य होगी।