बैठक में नगर परिषद सीमा क्षेत्र में व्यावसायिक भवनों, संस्थानों, सम्पत्तियों, होटल, रेस्टोरेन्ट, दुकान संचालकों द्वारा कचरा पात्र रखने तथा कचरे को निर्धारित पात्र में डालने को अनिवार्य करने पर चर्चा की गई। ताकि कचरा संग्रहण वाहनों द्वारा निर्धारित स्थान पर परिवहन कर ले जाया जा सके। साथ ही नियमों की पालना नहीं करने पर सरकारी नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल करने के आदेश दिए गए। बैठक में अधिशासी अभियंता के.पी. व्यास, राजस्व अधिकारी एवं प्रभारी एसबीएम छेलकंवर चारण, राजस्व अधिकारी रवि खन्ना, वरिष्ठ लेखाधिकारी कैलाशचंद शर्मा, सहायक अभियंता सुखाराम चौधरी, सहायक अभियंता विद्युत एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य अधिकारी जितेन्द्र सोनी, सहायक अभियंता यांत्रिक प्रखर गोयल, कनिष्ठ अभियंता मनीष आत्रेय सहित कई जने उपस्थित रहे।
सफाई के लिए वसूलेंगे मासिक शुल्क
आयुक्त आचार्य ने बताया कि कचरा संग्रहण व परिवहन व्यवस्था के लिए सभी व्यावसायिक भवनों, संस्थानों, सम्पत्तियों, रेस्टोरेन्ट, दुकानों के संचालकों से मासिक शुल्क वसूला जाएगा। जो अनिवार्य रूप से देना होगा। अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक सडक़ पर अतिक्रमण करने, मलबा डालने, कचरा डालने पर निर्धारित जुर्माना राशि वसूल करने के लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान उपस्थित सफाई निरीक्षकों को रसीद बुकें जारी की गई तथा नियमानुसार शुल्क वसूलने के निर्देश दिए गए।