प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने संयंत्र नहीं लगाने वाली इकाइयों को सात दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह में पालना नहीं करने पर इकाई बंद कराई जा सकती है। यह कार्रवाई एनजीटी के आदेशों की पालना में की जा रही है।
सीइटीपी की कार्यक्षमता प्रभावित नहीं हो, इसके लिए सभी इकाइयों में प्राथमिक उपचार संयंत्र लगाया जाना अनिवार्य है। संयंत्र के जरिए हर इकाइ का पीएच लेवल मापदंडों में लाना और स्लट को हटाया जाना अनिवार्य है।
नियमों की पालना नहीं करने वाली सभी इकाइयों को नोटिस जारी किए हैं। सात दिन में पालना नहीं हुई तो एनजीटी की अनुपालना में इकाइयों के विरुद्ध बंद की कार्रवाई की जाएगी। सीइटीपी की सदस्य इकाइयों को यह संयंत्र लगाना अनिवार्य है। -अमित शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पाली