CETP से जुड़ी प्रत्येक इकाइ के लिए प्राथमिक संयंत्र लगाना अनिवार्य है। 100 किलोलीटर से अधिक पानी डिस्चार्ज करने वाले सभी 53 उद्योगों में यह संयंत्र लगा दिया गया था। 50 से 100 किलोलीटर डिस्चार्ज करने वाले 49 उद्योगों में संयंत्र लग गया था, लेकिन 7 उद्यमियों ने नहीं लगाया। इसके लिए उन्हें पूर्व में नोटिस जारी किया जा चुका है। 50 किलो लीटर से कम पानी डिस्चार्ज करने वाली कुल 392 इकाइयों में से 218 में संयंत्र लग गए, लेकिन 174 ने नियमों की परवाह नहीं की। शेष बची इन इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने नोटिस जारी किया है।
सात दिन में नहीं लगा तो बंद होगी इकाइयां
प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने संयंत्र नहीं लगाने वाली इकाइयों को सात दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह में पालना नहीं करने पर इकाई बंद कराई जा सकती है। यह कार्रवाई एनजीटी के आदेशों की पालना में की जा रही है।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने संयंत्र नहीं लगाने वाली इकाइयों को सात दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह में पालना नहीं करने पर इकाई बंद कराई जा सकती है। यह कार्रवाई एनजीटी के आदेशों की पालना में की जा रही है।
इसलिए जरूरी है संयंत्र
सीइटीपी की कार्यक्षमता प्रभावित नहीं हो, इसके लिए सभी इकाइयों में प्राथमिक उपचार संयंत्र लगाया जाना अनिवार्य है। संयंत्र के जरिए हर इकाइ का पीएच लेवल मापदंडों में लाना और स्लट को हटाया जाना अनिवार्य है।
सीइटीपी की कार्यक्षमता प्रभावित नहीं हो, इसके लिए सभी इकाइयों में प्राथमिक उपचार संयंत्र लगाया जाना अनिवार्य है। संयंत्र के जरिए हर इकाइ का पीएच लेवल मापदंडों में लाना और स्लट को हटाया जाना अनिवार्य है।
इकाइयों को नोटिस दिए
नियमों की पालना नहीं करने वाली सभी इकाइयों को नोटिस जारी किए हैं। सात दिन में पालना नहीं हुई तो एनजीटी की अनुपालना में इकाइयों के विरुद्ध बंद की कार्रवाई की जाएगी। सीइटीपी की सदस्य इकाइयों को यह संयंत्र लगाना अनिवार्य है। -अमित शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पाली
नियमों की पालना नहीं करने वाली सभी इकाइयों को नोटिस जारी किए हैं। सात दिन में पालना नहीं हुई तो एनजीटी की अनुपालना में इकाइयों के विरुद्ध बंद की कार्रवाई की जाएगी। सीइटीपी की सदस्य इकाइयों को यह संयंत्र लगाना अनिवार्य है। -अमित शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पाली