उन्होंने कहा कि आरसीएमएस पोर्टल पर उपखण्ड न्यायालय में निर्णित किए गए मामलों को ऑनलाइन अपडेट करें। पांच वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरणों के मामलें में उपखण्ड मजिस्ट्रेट सुनवाई की तिथि स्वयं निर्धारित करें। जिन मामलों में नोटिस तामील नहीं हो रहा है वहां रजिस्टर एडी के जरिए नोटिस जारी किए जाए। कोर्ट में चल रहे मामलों में कारण दर्शाया जाए तथा जो खातेदारी योग्य है उन्हें खातेदारी दी जाए। उन्होंने अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने और स्टॉक जप्त करने की कार्रवाई निरंतर करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्रसिंह चौधरी ने कहा कि नई गिरदावरी में पटवारी का नाम व हस्ताक्षर तथा कुल बोए रकबे को शब्दों में अंकित करना अनिवार्य है। बैठक में एसडीएम पाली रोहिताश्वसिंह तोमर, रानी एसडीएम देशलदान, सुमेरपुर उपखण्ड अधिकारी राजेन्द्रसिंह सिसोदिया सहित सभी उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार मौजूद रहे।