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आगे चल रहे ट्रक से भिड़ा दूसरा ट्रक, चालक-खलासी की मौत

locationपालीPublished: Mar 14, 2018 02:28:19 pm

Submitted by:

Rajeev

सोजत थाना क्षेत्र के हाइवे स्थित मंडला मोड़ पर हुआ हादसा
 

Road Accident News
सोजत (पाली) . सोजत थाना क्षेत्र के हाइवे पर स्थित मंडला मोड़ पर एक ट्रक आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। हादसे में चालक व खलासी की मौत हो गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे करवाकर यातायात बहाल किया।
एएसआई दलाराम ने बताया कि मंगलवार अलसुबह करीब चार बजे टायरों से भरा ट्रक लेकर चालक सोजत से चंडावल की तरफ जा रहा था। सीमेंट के कट्टों से भरकर ट्रक लेकर आ रहे चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक किशनगढ़ के जोगियों का नाडा सरगांव निवासी प्रतापनाथ (25) पुत्र बींजानाथ व खलासी नागेलाव (पीसांगन) निवासी जगदीश पुत्र (35) रतनलाल गुर्जर गंभीर घायल हो गए। दोनों को सोजत अस्पताल लाया गया। जहां उपचार के दौरान चालक प्रतापनाथ की मौत हो गई। गंभीर घायल जगदीश को पाली रेफर किया गया जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंपे।
केबिन में बुरी तरह फंस गए

हादसे में ट्रक में सवार चालक व खलासी केबिन में पुरी तरह फंस गए। जिन्हें बाहर निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हत्या की आरोपित महिला सहित तीन को आजीवन कारावास
– वर्ष 2014 में पारिवारिक रंजिश के चलते युवक की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या का मामला

पाली. करीब चार वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में मंगलवार को अपर सेशन न्यायाधीश पाली सुकेश कुमार जैन ने एक महिला सहित तीन अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक प्रतापचंद चौहान ने बताया कि आपसी पारिवारिक रंजिश के चलते 26 सितम्बर 2014 की रात करीब नौ बजे रोहट थाना क्षेत्र के भीलों की ढाणी खुटाणी निवासी जगदीश पुत्र ढलाराम भील पर उसके ताऊजी नृसिंहराम भील के पुत्र भीलों की ढाणी खुटाणी निवासी वरदाराम (53), बगदाराम (41) व प्रकाशीदेवी (50) पत्नी वरदाराम भील ने लाठियों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। उसे उपचार के लिए जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां उपचार के दौरान 27 सितम्बर 2014 को उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ढलाराम भील की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्जकर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद मंगलवार को अपर सेशन न्यायाधीश पाली सुकेश कुमार जैन ने फैसला सुनाया। इसमें तीनों को जगदीश की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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