पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी, ड्यूटी पर कार्यरत कार्मिक, चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा पैरामेडिकल स्टाफ, राजकीय निजी अपातकालीन ड्यूटी पर कार्यरत व्यक्ति, आइटी व आईटीस कंपनी का स्टॉफ को रात्रि यात्रा पास जिला प्रशासन व पुलिस से प्राप्त करना होगा। ट्रक, माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे हैं या खाली लौट रहे हैं। उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि सभी कार्यस्थल दुकानों, कार्यालय, कारखाने आदि का स्टॉफ व अन्य व्यक्ति रात 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाए। निरंतर उत्पादक की फैक्ट्रियां रात की पारी वाली फैक्ट्रियां निर्माण गतिविधियां पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। संबंधित फर्म, संस्था, संचालक मण्डल द्वारा पारी का प्रबंध इस प्रकार किया जाए कि रात 9 से सुबह 5 बजे तक की अवधि में कोई भी श्रमिक सडक़ पर नहीं आएगा।