मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में चार्टशीट पेश की। पांच मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. रेनू श्रीवास्तव ने अभियुक्त भीलवाड़ा निवासी हनुमानसिंह राजपूत, गणपतसिंह रावत व लालसिंह को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।