पाली

लूट के अभियुक्तों को दस वर्ष का कठोर कारावास

-अपर जिला एवं सेशन न्यायालय का फैसला

पालीMar 08, 2021 / 09:57 am

Suresh Hemnani

लूट के अभियुक्तों को दस वर्ष का कठोर कारावास

पाली। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. रेनू श्रीवास्तव ने लूट के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी तीन अभियुक्तों को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक प्रेमसिंह राठौड़ जाडन ने बताया कि मई 2018 में बगड़ी थाना में परिवादी के बेटे ने एक रिपोर्ट दी गई। जिसमें बताया कि उसके पिता चुतराराम कंटालिया में स्थित धनपतराज की दुकान पर किसी काम से गए थे। रात करीब नौ बजे वे, धनपतराज एवं उसके पुत्र हितेश एक बाइक पर अपने बेरे धोलीपोल आ रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में एक बाइक पर सवार तीन लोगों ने उनका रास्ता रोका तथा आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाल चाकू से हमला कर नकदी लूटकर ले गए।
मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में चार्टशीट पेश की। पांच मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. रेनू श्रीवास्तव ने अभियुक्त भीलवाड़ा निवासी हनुमानसिंह राजपूत, गणपतसिंह रावत व लालसिंह को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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