वाहन मालिक पता बदलना, डुप्लीकेट आरसी, डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन का रीन्यूल,अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रार्थना पत्र, व्हीकल का अल्ट्रेशन, आरसी सरेंडर, आरसी जारी करना, मोबाइल नम्बर अपडेट करना, फिटनेस प्रमाण पत्र का प्रार्थना पत्र, कागजात ट्रांसफर, जुर्माना भरना, आरसी निरस्त करवाना जैसे काम अब ऑनलाइन ही होंगे। इसके लिए वाहन मालिक को विभाग की www.parivahan.gov.in वेबसाइट पर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मुख्यालय के आदेश पर 15 छोटे काम ऑनलाइन शुरू किए गए हैं, यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे आमजन को विभाग कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। वह घर बैठे ही विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। – राजेन्द्र दवे, जिला परिवहन अधिकारी, पाली।