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एम्बुलेंस व शव वाहन चलाने वालों ने अधिक राशि वसूली तो गिरेगी गाज, परिवहन विभाग में कर सकते हैं शिकायत

locationपालीPublished: May 08, 2021 06:48:58 pm

Submitted by:

Suresh Hemnani

-परिवहन विभाग ने तय किया निर्धारित किराया

एम्बुलेंस व शव वाहन चलाने वालों ने अधिक राशि वसूली तो गिरेगी गाज, परिवहन विभाग में कर सकते हैं शिकायत

एम्बुलेंस व शव वाहन चलाने वालों ने अधिक राशि वसूली तो गिरेगी गाज, परिवहन विभाग में कर सकते हैं शिकायत

पाली। एंबुलेंस या शव वाहन संचालक परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित किराए से अधिक वसूल पर शिकायत परिवहन विभाग के निरीक्षकों से की जा सकती है। शिकायत प्राप्त होने पर परिवहन विभाग के निरीक्षकों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन निरीक्षक दिनेश बोहरा मोबाइल नंबर 9460107907, मीनाक्षी कैथरीन मोबाइल नंबर 9784103677, विनीत चौहान मोबाइल नंबर 9950396108 व जबर सिंह मोबाइल नंबर 8890322292 को शिकायतों के निस्तारण का दायित्व दिया गया है। शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत संबंधित संचालक के विरुद्ध विभागीय उडऩ दस्तों द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
इतना तय किया गया है किराया
वाहनों में प्रथम 10 किलोमीटर के बाद श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया हैं। इसमें 10 किलोमीटर के बाद मारूति वैन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर वरायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर तथा अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया हैं। वाहन में एसी की सुविधा होने पर 1 रुपया प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा।
एंबुलेंस व शव वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को 2 गुणा आने व जानेके किमी की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए कोई वाहन मारूति एंबुलेंस 50 किमी की यात्रा करता है तो कुल 50 किमी 10 किमी अर्थात 40 किमी गुणा 2, कुल 80 किमी दूरी मानी जाएगी। देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किमी का 80 किमी की दूरी मानते हुए दर 12.50 से अर्थात 1000 रुपए देय होगा। कुल किराया 1500 रुपए होगा। जिला परिवहन अधिकारी राजेन्द्र दवे ने बताया कि यह दर गणना 91 रुपये प्रति लीटर डीजल मानकर की हैं। इसके बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी।
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