हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट हिसार की याचिका हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट हिसार Haryana private school Trust hisar द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका में हरियाणा सरकार के उन आदेश को रद करने की मांग की गई थी जिसमें सरकार ने उनको सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने का आदेश दिया हुआ है। याची स्कूल ने हाई कोर्ट को बताया कि वो सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। सूचना के अधिकार के तहत उसके बच्चों व टीचरों को जानकारी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट एक मामले में फैसला दे चुका है कि निजी स्कूल को सूचना के अधिकार के तहत नहीं रखा जा सकता।
निजी स्कूलों को राहत याद रहे कि लॉकडाउन अवधि के दौरान निजी स्कलों पर अभिभावक सूचना के अधिकार के तहत आय से संबंध जानकारी देने की मांग कर रहे थे। इससे निजी स्कूल असमंजस में थे। अभिभावक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी निजी स्कूलों की जानकारी देने की मांग कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले से निजी स्कूलों को राहत मिलेगी।
क्या है समस्या हाई कोर्ट में निजी स्कूलों के अन्य मामले भी चल रहे हैं। इसमें लॉकडाउन अवधि की फीस व लीविंग सर्टिफिकेट का मामला भी शामिल है। निजी स्कूलों का कहना है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान उन्हें अपने खर्चे निकालने मुश्किल हो रहे हैं। वह अपने अध्यापकों को वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं।