scriptनिजी स्कूलों से RTI में सूचना नहीं मांगी जा सकती | Punjab and Haryana High Court decision no RTI on Private school | Patrika News

निजी स्कूलों से RTI में सूचना नहीं मांगी जा सकती

locationपानीपतPublished: Jul 02, 2020 03:34:08 pm

Submitted by:

Bhanu Pratap

शिक्षा विभाग पर जानकारी है तो किसी अन्य को शेयर नहीं कर सकता
हिसार के स्कूल की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया आदेश

Punjab and Haryana High Court

Punjab and Haryana High Court

पानीपत/चंडीगढ़। सूचना का अधिकार ( Right to information – RTI) मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट Punjab and Haryana High Court ने निजी स्कूलों Private school को राहत प्रदान की है। हाई कोर्ट High Court ने निजी स्कूलों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि निजी स्कूलों से सूचना के अधिकार Right to information के तहत जानकारी नहीं मांगी जा सकती। अगर शिक्षा विभाग Education department निजी स्कूलों की कोई जानकारी अपने पास रखता है तो विभाग उस जानकारी को अन्य को शेयर नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा शिक्षा विभाग Education department को नोटिस Notic to Haryana Sarkar जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट हिसार की याचिका

हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट हिसार Haryana private school Trust hisar द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका में हरियाणा सरकार के उन आदेश को रद करने की मांग की गई थी जिसमें सरकार ने उनको सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने का आदेश दिया हुआ है। याची स्कूल ने हाई कोर्ट को बताया कि वो सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। सूचना के अधिकार के तहत उसके बच्चों व टीचरों को जानकारी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट एक मामले में फैसला दे चुका है कि निजी स्कूल को सूचना के अधिकार के तहत नहीं रखा जा सकता।
निजी स्कूलों को राहत

याद रहे कि लॉकडाउन अवधि के दौरान निजी स्कलों पर अभिभावक सूचना के अधिकार के तहत आय से संबंध जानकारी देने की मांग कर रहे थे। इससे निजी स्कूल असमंजस में थे। अभिभावक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी निजी स्कूलों की जानकारी देने की मांग कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले से निजी स्कूलों को राहत मिलेगी।
क्या है समस्या

हाई कोर्ट में निजी स्कूलों के अन्य मामले भी चल रहे हैं। इसमें लॉकडाउन अवधि की फीस व लीविंग सर्टिफिकेट का मामला भी शामिल है। निजी स्कूलों का कहना है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान उन्हें अपने खर्चे निकालने मुश्किल हो रहे हैं। वह अपने अध्यापकों को वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो