नहीं बना सकते हैं बालकनी बता दें कि जो लोग घरों के प्लॉट को बढ़ाने के लिए अपने घर की जमीनी स्तर से ऊपर की मंजिलों का विस्तार करते थे। वो अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा नहीं कर सकेंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्लॉट साइज के बाहर किसी भी तरह की बालकनी और कमरे अब नहीं बनाए जा सकेंगे।
सड़क पर अधिकार नहीं न्यायामूर्ति अनिल क्षेत्रपाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक खरीदार और मालिक को उसकी ओर से खरीदे गए क्षेत्र की पहली मंजिल के अलावा निर्माण करने का और कोई अधिकार नहीं है। जब वो किसी सार्वजनिक स्थल पर हो। इसके अलावा डेवलपर जिसने मार्केट का निर्माण करते हुए एक सड़क बनाई है और सेल डीड में उसका उल्लेख नहीं किया तो वो किसी भी तरह से उस मार्ग पर अन्य अधिकार नहीं जता सकता है।