ये लगती हैं धाराएं
आरापियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में पुलिस ने अपराध दर्जकर प्रकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई की कोर्ट में पेश किया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान आरोपी गर्जन सिंह की मृत्यु हो गई थी। श्ेाष आरोपियों सुम्मेर सिंह पिता गर्जन सिंह (45), भैयाराजा उर्फ सुखवेन्द्र सिंह पिता सुम्मेर सिंह (21), भानू सिंह पिता सुम्मेर सिंह (20) को धारा 325,34 आईपीसी में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500-500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड नहीं भरने पर 2-2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है। फरियादी पहलवान सिंह को धारा 357 के अंतर्गत अपील अवधि पश्चात 1000 रुपए प्रतिकर स्वरूप दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार साहू ने पैरवी की।
आरापियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में पुलिस ने अपराध दर्जकर प्रकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई की कोर्ट में पेश किया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान आरोपी गर्जन सिंह की मृत्यु हो गई थी। श्ेाष आरोपियों सुम्मेर सिंह पिता गर्जन सिंह (45), भैयाराजा उर्फ सुखवेन्द्र सिंह पिता सुम्मेर सिंह (21), भानू सिंह पिता सुम्मेर सिंह (20) को धारा 325,34 आईपीसी में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500-500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड नहीं भरने पर 2-2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है। फरियादी पहलवान सिंह को धारा 357 के अंतर्गत अपील अवधि पश्चात 1000 रुपए प्रतिकर स्वरूप दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार साहू ने पैरवी की।