scriptमापीट का मामला रफा-दफा करने मांगी थी 25 हजार की रिश्वत, अब मिली चार साल की जेल | 25,000 of the bribe was demanded to revive the case of Maupit | Patrika News

मापीट का मामला रफा-दफा करने मांगी थी 25 हजार की रिश्वत, अब मिली चार साल की जेल

locationपन्नाPublished: Apr 25, 2019 02:23:42 pm

Submitted by:

Shashikant mishra

रिश्वतखोर उपनिरीक्षक को 4 साल का सश्रम कारावास, विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

मापीट का मामला रफा-दफा करने मांगी थी 25 हजार की रिश्वत, अब मिली चार साल की जेल

मापीट का मामला रफा-दफा करने मांगी थी 25 हजार की रिश्वत, अब मिली चार साल की जेल

पन्ना. मारपीट के एक मामले को रफा-दफा करने के लिये २५ हजार रुपए की रिश्वत की मांग करने वाले पुलिस उननिरीक्षक को विशेष न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी की अदालत ने चार साल के सश्रम कारावास और १० हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
एडीपीओ आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, 21 जुलाई 2016 को फरियादी मोहम्मद नईम (37) निवासी ककरहटी ने रिश्वत मांग संबधी एक शिकायती पत्र एसपी लोकायुक्त सागर को दिया था। जिसमें उसने बताया, 17 जुलाई 2016 को ग्राम ककरहटी में रामअवतार ढीमर से नईम के मौसी के लड़के इदरीश मोहम्मद की मारपीट हो गई थी। जिसकी रिपोर्ट रामअवतार ढीमर ने पुलिस चौकी ककरहटी में की थी । उक्त मामले को रफा-दफा करने के लिए चौकी प्रभारी उदयभान शर्मा द्वारा 25 हजार रुपए के रिश्वत की मांग की जा रही थी। इदरीश ,उपनिरीक्षक उदयभान शर्मा को रिश्वत के 25 हजार रुपए नहीं देना चाहता था। ईदरीश चौकी प्रभारी से रिश्वत राशि के बारे में बात करने से डर रहा था कि कही चौकी प्रभारी उदयभान शर्मा उसके साथ मारपीट नहीं कर दे। जिस कारण इदरीश की ओर से फरियादी मोहम्मद नईम ने उदयभान शर्मा से बातचीत की।

शिकायत के सत्यापन के बाद किया ट्रैप
शिकायत के सत्यापन के लिए एसपी लोकायुक्त सागर के द्वारा एक डिजीटल व्हाइस रिकॉर्डर फरियादी को दिया गया। फरियादी से रिश्वत मांग संबंधी बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिये कहा गया। 21 जुलाई 16 को फरियादी ने पुलिस चौकी ककरहटी में जाकर रिश्वत मांग संबंधी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। फरियादी ने बताया,बातचीत के दौरान आरोपी उदयभान शर्मा ने रिश्वत में 15 हजार रुपए की मांग की है। इसके बाद एसपी लोकायुक्त द्वारा ट्रेप की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। फरियादी द्वारा बतौर रिश्वत ली जाने वाली 15 हजार रुपए के नोटों पर पाउडर लगाकर फरियादी को पेंट की जेब में रखवाया गया और आवश्यक समझाइस दी गई। कार्यवाही के दौरान फरियादी ने बताया, रिश्वत का लेन-देन चौकी ककरहटी में होना है। 22 जुलाई 2016 को फरियादी मोहम्मद नईम ने आरोपी के शासकीय आवास चौकी ककरहटी पहुंचकर रिश्वत के 15 हजार रुपए देने के बाद और पूर्व निर्धारित इशारा किया। इसके बाद लोकायुक्त ट्रेप दल ने उक्त रुपए को जब्त कर आरोपी उदयभान शर्मा के विरुद्ध अपराध दर्ज कर प्रकरण को कोर्ट में पेश किया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी ने आरोपी उपनिरीक्षक व तत्कालीन ककरहटी चौकी प्रभारी को दोषी पाया। इसपर विशेष न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी ने अभियुक्त उपनिरीक्षक उदयभान शर्मा पिता केवल प्रसाद शर्मा (59) ग्राम धरी थाना बैकुंठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रुपए का अर्थदंड व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) डी सहपठित 13 (2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक- एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने की।
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