दिसंबर 2015 में हुई थी वारदात
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि 11 दिसंबर 2015 को संत कुमार पिता द्वारिका सक्सेना, निवासी ग्राम मुराछ पवई ने बताया कि वह रात 9.30 बजे अपनी बाइक से पवई से मुराछ जा रहा था। मुराछ बस स्टैंड पर कुछ देर रुक गया। वहीं पर गांव के दादूराम उर्फ मुद्रिका पिता नत्थू पटेल (44) और बेटालाल पटेल पिता हरचन्द्र पटेल (43) एक राय होकर उसके पास आये और शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगे। रुपए नहीं होने के बात कहने पर आरोपी दादूराम व बेटालाल गालियां देने लगे और मारपीट की। आरोपी जाते-जाते कह रहे थे कि अगर रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर देंगें। फरियादी संत कुमार की रिपोर्ट पर थाना पवई में अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में दोनों पक्ष के लोगों को सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई जय पाटीदार ने दोनों आरोपियों को धारा 327/34 आईपीसी में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास और 200-200 रुपए का अर्थदंड एवं धारा 323/34 आईपीसी में 6-6 माह का सश्रम कारावास और 20०-200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि 11 दिसंबर 2015 को संत कुमार पिता द्वारिका सक्सेना, निवासी ग्राम मुराछ पवई ने बताया कि वह रात 9.30 बजे अपनी बाइक से पवई से मुराछ जा रहा था। मुराछ बस स्टैंड पर कुछ देर रुक गया। वहीं पर गांव के दादूराम उर्फ मुद्रिका पिता नत्थू पटेल (44) और बेटालाल पटेल पिता हरचन्द्र पटेल (43) एक राय होकर उसके पास आये और शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगे। रुपए नहीं होने के बात कहने पर आरोपी दादूराम व बेटालाल गालियां देने लगे और मारपीट की। आरोपी जाते-जाते कह रहे थे कि अगर रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर देंगें। फरियादी संत कुमार की रिपोर्ट पर थाना पवई में अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में दोनों पक्ष के लोगों को सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई जय पाटीदार ने दोनों आरोपियों को धारा 327/34 आईपीसी में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास और 200-200 रुपए का अर्थदंड एवं धारा 323/34 आईपीसी में 6-6 माह का सश्रम कारावास और 20०-200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।