अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि बिन्दु बेडिय़ा 15 जून 2015 को ज्ञान सिंह के यहां कच्छा छप्पर छाने गया था। दोपहर में जब वह खाना खाने अपने घर जा रहा था तभी आरोपी सुम्मेर सिंह ने उसे अपने घर बुलाया और खाना खाने को कहा।
बेडिय़ा ने उससे कहा कि गांव के लोग तुम्हारे यहां खाना नहीं खाते, मैं भी तुम्हारे यहां खाना नहीं खाऊंगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोपी सुम्मेर ने फरियादी बिन्दु को गालियां देना शुरू कर दिया। मना करने पर पीछे से बिन्दु के सिर व कंधे पर वार कर गंभीर चोट पहुंचाई गई।
पीडि़त के शोर मचाने पर उसका भाई प्रताप और गांव के पप्पू आ गए, जिन्होंने बीच-बचाव किया। आरोपी जाते-जाते जान से मारने की धमकी देता रहा। पीडि़त की रिपोर्ट पर थाना पवई में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सुम्मेर सिंह को धारा 325 आइपीसी में 6 माह का सश्रम कारावास और 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
सगी बहनें लापता शाहनगर थाना अन्तर्गत निवासी सगी बहनें बीते पांच दिन से घर से लापता हंै। परिजनों ने उन्हें हर जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने मामले की रिपोर्ट शाहनगर थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार ग्राम बीजाखेड़ा निवासी सगी बहनें करीब 5 दिन पूर्व घर से जारार सामान खरीदने निकली थीं, अभी तक नहीं लौटी हैं। शाहनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आसपास के थानों ेमें जानकारी भेज दी है।