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प्रेमी के संग मिलकर की थी पति की हत्या, सजा सुन चेहरे पर छायी मायूसी

locationपन्नाPublished: Apr 04, 2019 01:57:08 am

Submitted by:

Bajrangi rathore

प्रेमी के संग मिलकर की थी पति की हत्या, सजा सुन चेहरे पर छायी मायूसी

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पन्ना। मप्र के पन्ना जिले में अपर सत्र न्यायाधीश पवई राजेश कुमार रावतकर हत्या के आरोपियों शिव सिंह राठौर पिता राजेन्द्र सिंह राठौर एवं सुमन बाई राठौर पति स्व. गया सिंह राठौर दोनों निवासी धरमपुरा थाना शाहनगर को धारा 302/34 भा.द.सं. एवं 201/34 में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया तथा धारा 201/34 भा.द.सं. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश कुमार पाठक ने बताया कि फरियादी राजाराम राठौर निवासी धरमपुरा ने थाने में सूचना दी कि उसका भाई गया सिंह दो-तीन दिन से लापता है तथा सुमन बाई के पिता घटना स्थल पर हम लोगों को लेकर गया जहां मेरा भाई मृत पड़ा था। फरियादी की सूचना पर थाना शाहनगर ने मर्ग क्रमांक कायम कर मामले को जांच में लिया।
जांच में प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा पाया गया जिस पर थाना शाहनगर में अपराध दर्ज किया गया। अपराध में घटना स्थल तथा साक्षियों के कथनों के आधार पर मृतक की पत्नी सुमन बाई से पूछताछ की गई जिसने पति की हत्या शिव सिंह के साथ मिलकर करना स्वीकार किया।
धारदार हथियार सहित वर्षों से फरार वारंटी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु समस्त थाना व चैकी प्रभारियों को अवैध शराब, अवैध शस्त्रधारकों फरारी वारंटियो के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे। इसी तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक बीकेएस परिहार के निर्देश एवं एसडीओपी आरके रावत के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अरविंद कुजूर द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 अप्रैल को अलग-जगह स्थानों से दो व्यक्तियो को अवैध धारादार हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है।
पूछताछ में एक का नाम शक्ति शर्मा पिता सूर्यभान शर्माए उम्र 48 साल निवासी धाम मोहल्ला पन्ना बताया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पूर्व से न्यायालय एसपीएस बुंदेला वर्ष 2002 से फरार चल रहा था। दूसरा व्यक्ति संतोष जाटव अहिरवार पिता मुन्ना अहिरवार निवासी धाम मोहल्ला भी वर्ष 2008 से फरार चल रहा था। अवैध धारदार हथियार सहित कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों को न्यायालय पेश किया।
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