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रीवा से किया अपहरण, पुलिस ने चेकिंग में धरदबोचा, कोर्ट ने सुनाई सजा

रीवा से किया अपहरण, पुलिस ने चेकिंग में धरदबोचा, कोर्ट ने सुनाई सजा

पन्नाApr 15, 2019 / 10:18 pm

Bajrangi rathore

court news in panna

पन्ना। मप्र के रीवा जिले से एक युवक का अपहरण कर फिरौती में 10 लाख रुपए मांगने और हत्या का प्रयास करने के आरोपियों को विशेष न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने 10-10 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि 12 जनवरी 2017 को सलेहा पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान जीप क्रमांक एमपी 20 एचए 8030 अचानक पीछे मुड़कर भागने लगी। संदेह होने पर पुलिस ने जीप को कब्जे में ले लिया, जिससे अपहरण कांड का राज खुला।
इसमें तीन लोग बैठे थे। रामचंद कुशवाहा पिता धानू कुशवाहा (30) निवासी पतवारा थाना नागौद जिला सतना, चालक सभाराज दाहिया पिता सुदर्शन दाहिया (25) निवासी खैरा, थाना नागौद, जिला सतना बताया। तीसरा व्यक्ति जो गाड़ी में डरा सहमा हुआ था उसने अपना नाम अरविंद कुमार नामदेव पिता रामदयाल नामदेव (23) निवासी जेपी गेट यूनियन बैंक के सामने रीवा बताया। संदेह के आधार पर पुलिस वाहन सहित तीनों को थाने ले आई।
थाने में खुला अपहरण का रहस्य

पूछताछ के दौरान अरविंद कुमार नामदेव ने थाना प्रभारी सलेहा को दिए आवेदन में बताया कि उसका अपहरण किया गया है। परिवार के लोगों से 10 लाख रुपए फिरौती मांगने को कहा जा रहा है। फिरौती की रकम नहीं मिलने पर उसके ऊपर प्राणघातक हमला भी किया गया। उसने बताया, 11 जनवरी 2017 को सुबह 9.30 बजे अनिल पांडेय का फोन आया तो मैंने उसे बताया,पुराने बस स्टैंड पर श्रीराम भोजनालय के सामने खड़ा हूं।
कुछ देर बाद एक सफेद रंग की जीप आई जिसमें बैठने से मना करने पर अनिल पाण्डेय एवं सभाराज दाहिया ने उसे जबर्दस्ती जीप में बैठाकर सतना ले आए। सतना में बायपास रोड पर आरोपी अनिल पांडेय ने रामचंद कुशवाहा को बुलाया, जो कुछ देर बाद आ गया। फिर सभी आरोपी उसे घर फोन लगाकर 10 लाख फिरौती मांगने को कहा। मना करने पर तीनों मुझे गाड़ी में बिठाकर बसुधा गांव ले आए।
तलावार से किया हमला

पुलिस को बताया, पहली तलवार आरोपी अनिल पाण्डेय ने उसके सिर पर मारी, दूसरी तलवार आरोपी रामचंद कुशवाहा ने दाहिने हाथ में मारी, जिससे खून बहने लगा, फिर उसे लेकर नागौद आए। आरोपी अनिल पांडेय नागौद में उतर गया। उसने मेरे दोनों मोबाइल व 500 रुपए छीन लिए थे। इसके बाद आरोपी सभाराज दाहिया व रामचंद कुशवाहा गाड़ी में बैठाकर पवई जंगल की तरफ ले आए और जंगल में रखे रहे।
उनकी बात आरोपी अनिल पांडेय से होती रही। फिर ये लोग उसे जीप में बैठाकर हत्या करने के इरादे से नागौद की तरफ ले जा रहे थे। मार्ग में सलेहा पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस को देखकर आरोपी सभाराज दाहिया गाड़ी मोड़कर भागने के प्रयास में था।
मैं पुलिस को देखकर चिल्ला रहा था, आवाज सुनकर पुलिस ने पकड़ लिया था। पीडि़त ने बताया, मेरी बहन नागौद में रहती है। मैं आता-जाता रहता हूं। इसलिये सबको पहचानता हूं। मामले में सलेहा पुलिस ने अपराध दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया है।
एक आरोपी फरार घोषित

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने आरोपी अनिल पांडेय, रामचन्द कुशवाहा को धारा 394, 397 आइपीसी में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड एवं आम्र्स एक्ट में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एक अन्य आरोपी सभाराज के विचारण के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण फरार घोषित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने की।

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