मामले की रिपोर्ट पुत्र शिवराज ने की थी। थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक. 256/2018 में दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपरान्त चालान आरोपी रज्जू उर्फ राजेन्द्र यादव के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार अग्रवाल ने आरोपी को धारा 302 आइपीसी के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव ने पैरवी की।
चाकू के साथ युवक गिरफ्तार थाना शाहनगर क्षेत्र के कटनी-पन्ना मार्ग पर बिसानी मोड़ में नातीराजा बहेलिया पिता राजपूत बहेलिया निवासी कूपनाघाट नुनागर को पुलिस ने भ्रमण के दौरान चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। युवक के परिजनों ने बताया कि चाकू खुद की सुरक्षा के उद्देश्य से रखा था। पन्ना निवासी बाटन बहेलिया के पुत्र की सड़क हादसे मे मौत हो जाने पर परिवारजनों को दिलासा देने जा रहा था।