सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, ढीमर पिता पुनिया ढीमर निवासी सांटा बुद्ध सिंह ने बताया, सुरेश शुक्ला के यहां मजदूरी के 500 रुपए बाकी थे। घटना दिनांक को जब गुंजी ढीमर मजदूरी के रुपए मांगे तो आरोपी सुरेश शुक्ला का पुत्र उमाशंकर ने पत्थर से हमलाकर जख्मी कर दिया।
जब पीडि़त रिपोर्ट दर्ज कराने थाना सिमरिया जाने लगा तो गांव के बड़ा बगीचा के पास उमाशंकर शुक्ला, माखन तिवारी, सुरेश शुक्ला, केदार तिवारी ने पीडि़त की लात-घूसों से पिटाई कर दी। पीडि़त की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ सिमरिया थाना में अपराध दर्ज कर मामले को कोर्ट में पेश किया गया।
मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जय पाटीदार ने आरोपियों को धारा 325/34 आइपीसी में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास और 200-200 रुपए का जुर्माना, धारा 323/34 आइपीसी में 6-6 माह का सश्रम कारावास व 200-200 रुपए के अर्थदंड से एवं धारा 341/34 में 1-1 माह का सादा कारावास के दंड व 200-200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।