मिलकर बढ़ाएंगे मतदान प्रतिशत कलेक्टर खत्री की अध्यक्षता में जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संबंध में समस्त बीएजी (बूथ अवेयरनेस ग्रुप) की बैठक का आयोजन मंडी प्रांगण में किया गया। बैठक में सचिव, रोजगार सहायक, उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा पटवारी मौजूद रहे।
बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक केन्द्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा, हम सभी को मिलकर गंभीरता के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। आप सभी की पहुंच जिले के दूरस्थ अंचलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक है, ऐसे में मतदाताओं को जागरूक करने में आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है।
11 से 22 नवंबर तक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत वृहद स्तर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन प्रत्येक मतदान केन्द्र स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाएं।
उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता खाद्यान्न वितरण स्थल पर मतदाता जागरुकता संबंधी फ्लेक्स, बैनर आदि लगवाएं। सभी आंगतुकों को मतदान की तिथि की जानकारी देते हुए उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करें। अन्य क्षेत्रीय अमला भी स्थानीय स्तर के सभी मतदाताओं को मतदान का महत्व समझाते हुए उन्हें प्रोत्साहित करें।
नकद पुरस्कार की दी जानकारी बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा मतदाता जागरुकता में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर ने मतदान केन्द्रों के श्रेष्ठ बीएजी को मिलने वाले पुरस्कार की जानकारी दी। उन्होंने बताया, प्रत्येक जिले में टॉपटेन वोटर टर्न आउट वाले मतदान केन्द्रों के बीएजी को श्रेष्ठ बीएजी (बूथ लेवल अवेयरनेस गु्रप) का पुरस्कार दिया जाएगा। श्रे
ष्ठ बीएजी पुरस्कार विजेता को 10 हजार रुपए मात्र नकद पुरस्कार, सम्मान पत्र एवं शील्ड प्रदान की जाएगी। श्रेष्ठ बीएजी पुरस्कार संबंधित बीएजी, बीएलओ द्वारा ग्रहण किया जाएगा एवं बीएलओ द्वारा पुरस्कार राशि का वितरण बीएजी के सदस्यों के मध्य किया जाएगा। पुरस्कार की जानकारी पाकर बीएजी सदस्यों में उत्साह देखा गया और उन्होंने अपनी ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन का आश्वासन जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया।
एग्जिट पोल पर सात दिसंबर तक रोक विस चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान कराया जाना है। इसे दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा एग्जिट पोल आयोजित करना, परिणाम प्रकाशित करना एवं प्रचारित करना प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर मनोज खत्री ने बताया, 12 नवंबर को सुबह 7 बजे से 7 दिसंबर को शाम 05.30 बजे तक के बीच की अवधि में मध्यप्रदेश विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार करना प्रतिबंधित किया गया है।
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उपयुक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।