गौरतलब है कि नगर में खेल मैदान के लिए आरक्षित जमीन में स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। निर्माण कार्य के बाद स्टेडियम की जमीन को बाउंड्रीवॉल बनाकर सुरक्षित नहीं किया गया है। स्टेडियम के बगल में ही कांजी हाउस की जमीन है। यहां कई दशकों तक आवारा मवेशियों को रखा जाता था।
अब इस जमीन का कोई उपयोग नहीं होता है। नगर परिषद कांजी हाउस और स्टेडियम के हिस्से की जमीन पर दुकानों का निर्माण करा रहा है। लैंड यूज को बगैर परिवर्तित किए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर कांजी हाउस खोलने की बात वचन पत्र में कही गई थी। इसके बाद भी यहां कांजी हाउस की जमीन पर दुकानें बनाई जा रही हंै।
नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी पवई तहसीलदार, एनके चैरसिया के अनुसार स्टेडियम एवं पुराने कांजी हाउस की भूमि पर नगर परिषद द्वारा दुकानों का निर्माण किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। पटवारी को मौका स्थल की जांच करने और जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। यदि उक्त जमीन पर बिना मद परिवर्तन के निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।