इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है, इसके बाद भी राजनीतिक दल विशेष के प्रति मेहरबानी जारी है। गौरतलब है कि लोकसभा आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होने के बाद से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रचार सामग्री का किसी शासकीय संपत्ति पर प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित हो गया है।
इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी जगह-जगह क्षेत्र में होर्डिंग्स और बैनर आदि के माध्यम से सरकारी संपत्ति पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
पेट्रोल में प्रचार कर रहा होर्र्डिंग्स शाहनगर स्थित जय पेट्रोल पंप में मंगलवार शाम तक होर्डिंग लगी थी। इसमें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। आदर्श चुनाव आदर्श संहिता लगने के दो दिन बाद भी इसे पेट्रोल पंप से नहीं हटाया गया था।
पंप संचालक कन्नू नामदेव ने बताया, हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। इससे यह अभी तक लगा है। इसे निकाल दिया जाएगा। कुछ अन्य स्थानों पर भी बैनरों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने का मामला सामने आया है।
रैपुरा में भी नहीं हटे बैनर, झंडे रैपुरा कस्बे में भी आदर्श चुनाव आचार संहिता के खुलेआम उल्लंघन का मामला सामने आया है। यहां शासकीय खंभों और सूचना पटल आदि में बैनर और होर्डिंग्स के माध्यम से जगह-जगह नेताजी लटके हैं। जिम्मेदारों ने उन्हें हटाने का प्रयास नहीं किया है।
शाहनगर एसडीएम अभिषेक सिंह के अनुसार आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। यदि कहीं इसका उल्लंघन किया जा रहा है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।