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सी-विजल गोल्ड ऐप से कर सकेंगे आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत, 100 मिनट में समाधान, विस चुनाव में था सी-विजिल एप, अब अपडेट के साथ गोल्ड नाम से लांच

locationपन्नाPublished: Mar 14, 2019 08:29:11 pm

Submitted by:

Bajrangi rathore

सी-विजल गोल्ड ऐप से कर सकेंगे आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत, 100 मिनट में समाधान, विस चुनाव में था सी-विजिल एप, अब अपडेट के साथ गोल्ड नाम से लांच

loksabha election in panna district

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पन्ना। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर यदि आमजन किसी प्रकार की शिकायत करना चाहता है, तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराए गए ऑनलाइन एप्लिकेशन सी-विजिल गोल्ड ऐप कर सकेंगे।
अच्छी बात यह है कि संबंधित क्षेत्र की एसएसटी, एफएसटी व वीएसटी टीम 100 मिनट में शिकायत का समाधान करेगी। आयोग ने मप्र विधानसभा चुनाव के समय इसे लांच किया था और इस पर हजारों की तादात में शिकायतें भी की गई, लेकिन अब इसे अपडेट कर गोल्ड के नाम से लांच किया गया है।
भारतीय चुनाव के इतिहास में पहली बार इस लोकसभा चुनाव में सी विजिल नाम के मोबाइल ऐप से सीधे लोग शिकायत कर सकेंगे। एंड्रायड मोबाइल फोन पर इस एप को डाउनलोड कर सीधे चुनाव आयोग से जुड़ा जा सकता है। दरअसल आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए चुनाव आयोग ने इस ऐप से लोगों से सीधे जुडऩे का नया रास्ता अख्तियार किया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आमजन के लिए फिलहाल ऐप से शिकायत करने के लिए १८ मार्च तक का इंतजार करना होगा।
जीपीएस ऑन रहना जरूरी, 15 मिनट में मौके पर पहुंचेगी टीम

एप्लिकेशन इंस्टाल होने के बाद कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग को आचार संहिता से जुड़ी शिकायतें फोटो या वीडियो के तौर पर भेज सकता है। एप जीपीएस आधारित होगा। यानी फोटो भेजने वाले व्यक्ति को संबंधित स्थान के लोकेशन से ही फोटो या वीडियो भेजना होगा। पहले से रखी पुरानी तस्वीर या वीडियो नहीं भेज पाएंगे।
मोबाइल का जीपीएस ऑन रहना चाहिए। एक बार में एक फोटो या दो मिनट का वीडियो ही भेजा जा सकता है। एप पर वीडियो या फोटो अपलोड करते ही वह सीधे संबंधित क्षेत्र के फ्लाइंग स्कवॉड के पास चला जाएगा।
इस तरह की कर सकेंगे शिकायत

किसी का पैसा बांटते तस्वीर या वीडियो हो गिफ्ट या कूपन बांटते शराब बांटते। बिना अनुमति के अगर किसी ने पोस्टर या बैनर लगाई हो। चुनाव के दौरान कोई हथियार का प्रदर्शन कर रहा हो। बिना अनुमति के अगर कोई वाहनों का काफिला लेकर घूम रहा हो। पेड न्यूज किसी संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है।
मतदान के दिन वोटरों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुहैया करा रहा हो। बूथ से 200 मीटर के दौयरे में या प्रतिबंध के दौरान प्रचार किया जा रहा हो। सांप्रदायिक भाषण या मैसेज हो।

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