200 मीटर की परिधि में नहीं होगा निजी वाहनों का प्रवेश कलेक्टर खत्री ने बताया , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों के लिए नियम बनाए गए हैं। उन्ही नियमों के तहत मतदान केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में कोई भी निजी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस परिधि के बाहर ही अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों द्वारा अशासकीय पहचान पर्चियों का वितरण किया जा सकेगा। 100 मीटर की परिधि में कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता।
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिए 6 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। सुबह 6 बजे से माकपोल की कार्यवाही की जाएगी। इसके उपरांत सीआरसी की कार्यवाही करने के साथ 7 बजे से मतदान प्रारंभ किया जाएगा। मतदान समाप्ति के उपरांत क्लोज बटन दबाने के उपरांत मशीनों को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। वीवीपीएटी को सील करने के पूर्व उसकी बैट्री निकाली जाएगी।
केन्द्रों पर मतदान दलों का स्वागत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज खत्री के निर्देशानुसार जिले के 895 मतदान केन्द्रों के लिए 985 दल गठित किए गए थे। इन दलों में 90 रिजर्व दल शामिल हैं। जिले के 70 मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात किया गया है। शेष में सामान्य पुलिस बल तैनात है। मतदान केन्द्रों पर जैसे से ही मतदान दल एवं सुरक्षा बल पहुंचा लोगों ने उनका पुष्पहार से स्वागत किया।
मतदान केन्द्र खुला हुआ, साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित मिलने से प्रत्येक मतदान दल प्रसन्नचित दिखाई दिए। जिले के 26 मतदान केन्द्र सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखे गए हैं। 106 मतदान केन्द्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। इन केन्द्रों में आवश्यकतानुसार माइक्रोआब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केन्द्र में दिव्यांग, वृद्ध मतदाताओं के लिए व्हील चेयर एवं ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराई गई है। मतदान दल अपने केन्द्रों में पहुंच चुके