कुल्हाडी से काटकर तीन हिस्सों में बांटा था मांस
कुल्हाडी से मांस के टुकडे करके आपस में बांट लिया। मेरे हिस्से का मांस बोरी में है। लोकेन्द्र और संजय अपने हिस्से का मांस लेकर खेत की तरफ चले गये है। लल्लू सिंह से चिंकारा का मांस खून से सनी हुई कुल्हाडी तथा टॉर्च मौके पर जब्त की । मौके पर नजरी नक्शा तैयार किया गया। लल्लू सिंह के बताये अनुसार संजय सिंह के खेत में बनी झोपडी पर पहुंचे। जहां संजय सिंह व लोकेन्द्र सिंह मिले। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे लगभग 2 किलो चिंकारा का मांस जब्त किया गया। मामले में आरोपियों के खिलाफ पीओआर काटका जांच पूरी होने के बाद मामले को कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सहआरोपी संजय सिंह व लोकेन्द्र सिंह अवयस्क होने के कारण इनको कशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पन्ना ने अभियुक्त लल्लू सिंह पिता भूरे सिंह (30) निवासी ग्राम खभरी थाना सलेहा को वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 51 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का प्रथक से सश्रम कारावास भुगताया जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने पैरवी की।
कुल्हाडी से मांस के टुकडे करके आपस में बांट लिया। मेरे हिस्से का मांस बोरी में है। लोकेन्द्र और संजय अपने हिस्से का मांस लेकर खेत की तरफ चले गये है। लल्लू सिंह से चिंकारा का मांस खून से सनी हुई कुल्हाडी तथा टॉर्च मौके पर जब्त की । मौके पर नजरी नक्शा तैयार किया गया। लल्लू सिंह के बताये अनुसार संजय सिंह के खेत में बनी झोपडी पर पहुंचे। जहां संजय सिंह व लोकेन्द्र सिंह मिले। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे लगभग 2 किलो चिंकारा का मांस जब्त किया गया। मामले में आरोपियों के खिलाफ पीओआर काटका जांच पूरी होने के बाद मामले को कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सहआरोपी संजय सिंह व लोकेन्द्र सिंह अवयस्क होने के कारण इनको कशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पन्ना ने अभियुक्त लल्लू सिंह पिता भूरे सिंह (30) निवासी ग्राम खभरी थाना सलेहा को वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 51 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का प्रथक से सश्रम कारावास भुगताया जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने पैरवी की।