scriptचिंकारा के शिकार के मामले में दंडाधिकारी ने शिकारी को तीन साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई | Magistrate sentenced hunter to three years in Chinkara hunting case | Patrika News

चिंकारा के शिकार के मामले में दंडाधिकारी ने शिकारी को तीन साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई

locationपन्नाPublished: Jan 19, 2020 02:28:37 am

Submitted by:

Anil singh kushwah

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाई सजा

Magistrate sentenced hunter to three years in Chinkara hunting case

Magistrate sentenced hunter to three years in Chinkara hunting case

पन्ना. सलेहा रेंज के खमरी बीट में करीब चार साल पूर्वहुए चिंकारा के शिकार के एक मामले में अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाईहै। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल व्यास ने बताया, 2 फरवरी 2016 को रात्रि कालीन गस्त के दौरान बीट खभरी के अंदर डिप्टी रेंजर के शासकीय आवास के पीछे पहाड़ के तरफ से टॉर्च की रोशनी दिखाई पडऩे पर वन परिक्षेत्र अधिकारी सलेहा अपने अन्य स्टॉफ के साथ जाकर घेराबंदी की । तभी वन चौकी के सामने सड़क पर एक व्यक्ति मिला। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम लल्लू सिंह पिता भूरे सिंह निवासी ग्राम खभरी का होना बताया। बोरी खुलवाने पर उसके अंदर खून से सना हुआ लगभग तीन किलो ताजा मांस मिला। जिसके संबंध में लल्लू सिंह द्वारा बताया गया कि चिंकारा का गोस्त है। जोकि मैंने अपने गांव के दो लडकों लोकेन्द्र सिंह पिता कुंअर सिंह और संजय सिंह पिता पर्वत सिंह और कुत्तों की मदद से चिंकारा का शिकार किया है।
कुल्हाडी से काटकर तीन हिस्सों में बांटा था मांस
कुल्हाडी से मांस के टुकडे करके आपस में बांट लिया। मेरे हिस्से का मांस बोरी में है। लोकेन्द्र और संजय अपने हिस्से का मांस लेकर खेत की तरफ चले गये है। लल्लू सिंह से चिंकारा का मांस खून से सनी हुई कुल्हाडी तथा टॉर्च मौके पर जब्त की । मौके पर नजरी नक्शा तैयार किया गया। लल्लू सिंह के बताये अनुसार संजय सिंह के खेत में बनी झोपडी पर पहुंचे। जहां संजय सिंह व लोकेन्द्र सिंह मिले। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे लगभग 2 किलो चिंकारा का मांस जब्त किया गया। मामले में आरोपियों के खिलाफ पीओआर काटका जांच पूरी होने के बाद मामले को कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सहआरोपी संजय सिंह व लोकेन्द्र सिंह अवयस्क होने के कारण इनको कशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पन्ना ने अभियुक्त लल्लू सिंह पिता भूरे सिंह (30) निवासी ग्राम खभरी थाना सलेहा को वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 51 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का प्रथक से सश्रम कारावास भुगताया जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने पैरवी की।
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