दहेज में चाहिए थी बाइक, सोना व एक लाख, कोर्ट से मिली सात साल की सजा
पन्नाPublished: Jan 17, 2020 01:41:36 am
सत्र न्यायाधीश पीएन सिंह ने सुनाया फैसला
1-1 year rigorous imprisonment to those who assaulted
पन्ना. गुनौर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलहापारा भटनवारा निवासी एक २८ वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थखा लेने से मृत्यु होने के मामले में पुलिस ने दहेज प्रतापडऩा का मामला माना था। मामले में सुनवाईपूरी होने के बाद सत्र न्यायाधीश पीएन सिंह ने आरोपी पति को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि मृतिका संगीता पटेल की शादी आरोपी छोटेलाल पटेल के साथ 7 मई २०17 को हई थी। जो घटना 1१ दिसंबर 2018 को सात वर्ष के भीतर हुई थी। जबकि, पति शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज के रूप में बाइक, दो तोला सोने की चेन एवं एक लाख रुपए की मांग करने लगा था। जिसके लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त करता था। जिसके परिणाम स्वरूप संगीता पटेल की अस्वाभाविक परिस्थितियों में जरहीला पदार्थ खाने के कारण मृत्यु हो गई।
मायके वालों को दी थी प्रताडऩा की जानकारी
उन्होंने बताया, संगीता जब-जब मायके आती थी, तब-तब अपनी दहेज प्रताडऩा के संबंध में मायके वालों को बताती थी। मृत्यु के संबंध में मर्ग क्रमांक-1/19 थाना-गुनौर में पंजीबद्ध कर मर्ग की जांच की गई । मर्ग की जांच में दहेज मृत्यु के तथ्य आने पर अपराध की विवेचना जॉच में अपराध पाये जाने पर अपराध की कायमी थाना-गुनौर के अपराध क्रमांक-36 /2019 में की जाकर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश पीएन सिंह ने आरोपी पति-छोटेलाल पटेल तनय गबूल उर्फ कारेलाल पटेल (28 ), निवासी-ग्राम बिलहापार भटनवारा, थाना-गुनौर,़ जिला पन्ना को दोषसिद्ध मानते हुये धारा-304 आईपीसी के अन्तर्गत सात वर्ष, धारा-498 , बाईपीसी के अन्तर्गत तीन वर्ष तथा धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। अभियोजन की ओर से किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक द्वारा की गई।