सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि पवई कोर्ट में पदस्थ वाहन चालक नंदकिशोर पिता द्वारिका प्रसाद 14 जून 2016 को शाम 4 कोर्ट का नोटिस तामील कराने के लिए ग्राम लुधगवां गया था। उसके पास राजाभईया पिता भोले सिंह, कृपाल सिंह पिता भोले सिंह, ढीलन सिंह पिता भोले सिंह और रामरानी पति भोले सिंह के नाम नोटिस थे।
वाहन चालक गांव पहुंचा तो रामरानी मिली, जिसे बताया, अपने लड़के ढीलन को बुला दे। तब रामरानी ने ढीलन को भेजा। आरोपी ने चारों नोटिस हाथ में लेकर वाहन चालक को धक्का दे दिया और चारों नोटिस फाड़ दिए। चालक ने शाहनगर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जय पाटीदार ने आरोपी ढीलन सिंह को धारा-353 आइपीसी में 1 साल का सश्रम कारावास और 200 रुपए का अर्थदंड, धारा 186 आइपीसी में 1 माह का सश्रम कारावास और 200 रुपए का अर्थदंड, धारा 173 आइपीसी में 1 माह का साधारण कारावास और 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे ने पैरवी की।
उड़द के अवैध भंडारण मामले में समिति प्रबंधक को नोटिस गुनौर सहकारी समिति में अवैध रूप से भंडारित 227 बोरी उड़द की जब्ती कारवाई के करीब तीन सप्ताह बाद भी मामले में प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सका है। खाद्य विभाग के अनुसार मामले में कलेक्टर मनोज खत्री ने समिति प्रबंधक को नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि अवैध रूप से उड़द भंडारण के मामले की जानकारी जिला खाद्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह परिहार सहित एसडीएम सिकल चंद परस्ते को दी गई थी। इस पर समिति प्रबंधक को बुलाकर शाम 6बजे खाद गोदाम का ताला खुलवाया गया। जिसमें जांच के दौरान करीब 6 लाख से अधिक 227 बोरी अवैध उड़द पाया गया।
जिला खाद्य अपूर्ति अधिकारी भूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया, प्रकरण की फाइल कलेक्टर को सौंप दी गई है। आगे की कार्रवाई कलेक्टर करेंगे। शिक्षा मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रभु राम चौधरी का कहना है कि संबंधित प्रकरण मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं है। अगर मामला पुख्ता है तो इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।