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शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर कर दी पिटाई, कोर्ट में सजा सुन एक आरोपी फरार, जानिए आगे क्या हुआ

शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर कर दी पिटाई, कोर्ट में सजा सुन एक आरोपी फरार, जानिए आगे क्या हुआ

पन्नाMar 07, 2019 / 11:19 pm

Bajrangi rathore

panna district court news

पन्ना। मप्र के पन्ना जिले के पवई के सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पटनाकला में शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर मारपीट के करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जय पाटीदार ने आरोपियों को एक-एक साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण के विचारण के दौरान बयान होने के बाद आरोपी अप्पू ऊर्फ बृजपाल सिंह पिता महेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी बखतारी हाल निवास पटनाकला थाना सिमरिया फरार हो गया है। उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, 5 नवंबर 2015 को मनोज खम्परिया पिता गजेन्द्र प्रसाद खम्परिया कुंवरपुर में गौरव सेठ के यहां तिली, चना और जौ बेचा था।
अनाज बेचने से मिले रुपए लिए था। पैसा लेकर मनोज कुंवरपुर से बाइक से घर जा रहा था। बाइक पर पीछे गांव का ही रजुवन चौधरी बैठा था। जैसे ही बाइक आमरोड किशना नरैया के पास पहुंची कि हीरेन्द्र सिंह, वीरू सिंह और अप्पू सिंह गालियां देते हुए बाइक रोक लिए और शराब के लिए 500 रुपए मांगने लगे। रुपए देने से मना करने पर तीनों आरोपी छीनाझपटी करने लगे। रजुवन चौधरी की आरोपी वीरू ने लाठी से पिटाई कर दी। इससे वह घायल हो गया।
फरियादी मनोज खम्परिया की रिपोर्ट पर थाना सिमरिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जय पाटीदार ने आरोपी हीरेन्द्र और वीरू को धारा 341 आइपीसी में 1-1 माह का कारावास और 200-200 रुपए का अर्थदंड, धारा 327, 34 आइपीसी में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 200-200 रुपए का अर्थदंड एवं धारा 323, 34 आइपीसी में 6-6 माह का सश्रम कारावास और 200-200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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