बगैर अनुमति नही निकाले जाएंगे जुलूस
जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज खत्री द्वारा आदेशित किया गया है कि लोकसभा निर्वाचन 2019 की मतगणना के बाद विजय प्राप्त होने पर प्रत्याशी द्वारा जिला मुख्यालय एवं जिले के विभिन्न कस्बों में विजय जुलूस निकाले जाएंगे। वर्तमान में सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता के अन्तर्गत 144 धारा लागू है। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विजयी प्रत्याशी द्वारा बगैर वैधानिक अनुमति के जुलूस आदि नहीं निकालेंगे। आयोजित होने वाले जुलूस में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डीजे, लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सर्वसंबंधितों को आदेशित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, पार्टी, समूह बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकालेंगे। वहीं कोलाहल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों का पालन करना होगा। जुलूस आदि आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह आदेश सम्पूर्ण पन्ना जिले की सीमा में 23 एवं 24 मई तक प्रभावशील रहेगा।