scriptमतगणना से प्रभावित रहेगा पॉलीटेक्निक कॉलेज मार्ग, जानिये कैसी रहेगी शहर की यातायात ब्यवस्था | Polytechnic college route will be affected by counting | Patrika News
पन्ना

मतगणना से प्रभावित रहेगा पॉलीटेक्निक कॉलेज मार्ग, जानिये कैसी रहेगी शहर की यातायात ब्यवस्था

२३ मई को पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन में होगी मतगणना

पन्नाMay 22, 2019 / 01:10 pm

Shashikant mishra

गतगणना से प्रभावित रहेगा पॉलीटेक्निक कॉलेज मार्ग, जानिये कैसी रहेगी शहर की यातायात ब्यवस्था

गतगणना से प्रभावित रहेगा पॉलीटेक्निक कॉलेज मार्ग, जानिये कैसी रहेगी शहर की यातायात ब्यवस्था

पन्ना. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज पन्ना में २३ मई को लोकसभा निर्वाचन 2019 की मतगणना की जाएगी। मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए 22 मई की रात्रि से मतगणना समाप्ति तक यह मार्ग आम आदमी के लिए अवरुद्ध किया गया है। वैकल्पिक मार्ग के रूप में बेनीसागर तिराहा से पावर हाउस तिराहे का मार्ग उपयोग किया जा सकेगा। 23 मई को बसों का आवागमन बस स्टैण्ड से अस्पताल तिराहे की ओर प्रतिबंधित रहेगा। वैकल्पिक मार्ग गुल्लायची तिराहे से बीटीआई तिराहा निर्धारित किया गया है। मतगणना ड्यूटी में लगे अधिकारी, कर्मचारी का प्रवेश बादशाह सांई तिराहा की ओर से होकर गेट नंबर 01 से रहेगा एवं वाहनों की पार्किंग पालीटेक्निक मैदान में की जाएगी। मतगणना स्थल तक विभिन्न राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी, मतगणना अभिकर्ता एवं मीडिया कर्मी अस्पताल तिराहे से पॉलीटेक्निक कॉलेज पहुंचेगे। इन्हें गेट नम्बर 02 से प्रवेश दिया जाएगा। इन्हें अपने वाहन की पार्किंग अस्पताल के सामने मैदान एवं तलैया फील्ड में करनी होगी। मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रवेश पत्र दिखाने पर ही दिया जाएगा।

बगैर अनुमति नही निकाले जाएंगे जुलूस
जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज खत्री द्वारा आदेशित किया गया है कि लोकसभा निर्वाचन 2019 की मतगणना के बाद विजय प्राप्त होने पर प्रत्याशी द्वारा जिला मुख्यालय एवं जिले के विभिन्न कस्बों में विजय जुलूस निकाले जाएंगे। वर्तमान में सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता के अन्तर्गत 144 धारा लागू है। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विजयी प्रत्याशी द्वारा बगैर वैधानिक अनुमति के जुलूस आदि नहीं निकालेंगे। आयोजित होने वाले जुलूस में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डीजे, लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सर्वसंबंधितों को आदेशित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, पार्टी, समूह बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकालेंगे। वहीं कोलाहल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों का पालन करना होगा। जुलूस आदि आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह आदेश सम्पूर्ण पन्ना जिले की सीमा में 23 एवं 24 मई तक प्रभावशील रहेगा।

Home / Panna / मतगणना से प्रभावित रहेगा पॉलीटेक्निक कॉलेज मार्ग, जानिये कैसी रहेगी शहर की यातायात ब्यवस्था

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो