जब वह तिगैला मोड़ पर पहुंचा तभी अजयगढ़ की तरफ से मिनी ट्रक क्रमांक एमपी.35 जीए.0497 का चालक रामनरेश राय वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में सभी घायल हो गए जिन्हें शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से थाना अजयगढ़ में तहरीर प्राप्त होने पर पुलिस ने जांच प्रारंभ की। जांच में घायल राजूराम एवं अन्य के कथन लिए गए। हादसे में इलाज के दौरान रिक्की उर्फ बिट्टो की मृत्यु हो गई। जिस पर मर्ग कायमी कर शव का परीक्षण कराया गया। चालक के विरुद्ध थाना अजयगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत मामला कोर्ट में पेश किया गया।
मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरविन्द कुमार बरला ने चालक रामनरेश उर्फ नरेश राय पिता श्यामलाल राय निवासी ग्राम कुलुआ बक्तरी जिला पन्ना को धारा 279 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 337 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास व 500 रुपए का अर्थदंड, धारा 338 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास व 500 रुपए का अर्थदंड, धारा 304 ए आइपीसी में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उमेश सोनी ने की।