पन्ना

हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारावास, जिसमें एक महिला भी शामिल

न्यायालय द्वारा दंडित अभियुक्तों में एक महिला भी है शामिल, मारपीट और हत्या के करीब आठ साल पुराने मामले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पन्ना ने सुनाया फैसला।

पन्नाAug 21, 2018 / 09:26 pm

Rudra pratap singh

Seven accused of life imprisonment for life in panna jail

पन्ना. जिले के धरमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवंबर 2010 में सामूहिक रूप से मारपीट कर एक की हत्या व चार को गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने एक महिला सहित सात अभियुक्तों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को निर्दोश पाते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जीतेन्द्र सिंह बैस ने बताया 14नवंबर 2010 को ग्राम मौकछ निवासी प्रेमाबाई द्वारा थाना धरमपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि एक माह पूर्व उसकी गाय राजू पटेल के खेत में घुस गई थी।
जिस बात पर से दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। तभी से बुराई चल रही थी। 14 नव बर 2010 की रात साढे आठ बजे के लगभग राजू पटेल के मकान के सामने उसका पति महेश पटेल आरोपी राजबहादुर के साथ शराब पी रहा था। तभी दोनों के बीच झगडा हो गया। इस पर राजबहादुर द्वारा महेश के साथ मारपीट शुरू कर दी गई । इसी बीच शोर सुनकर अन्य आरोपीगण नंदकिशोर पटेल, सुरेन्द्र उर्फ कल्लू आरख, संतोष कुमार पटेल, राजबहादुर उर्फ बहादुर पटेल, उमाशंकर पटेल, राजू पटेल व नरवद उर्फ उर्मिला पटेल सभी निवासी ग्राम मौकछ थाना धरमपुर लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंचे।
सभी आरोपियों ने फरियादिया सहित अन्य परिजन रामनरेश, लल्लू व सुरेश के साथ भी जमकर मारपीट की। जिससे सभी को गंभीर चोटें आईं। महेश पटेल के सिर में गंभीर चोट होने के कारण उसे जबलपुर के लिये रेफर किया गया। जिसकी इसी दौरान मौत हो गई थी। शेष घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय पन्ना में कराया गया। इस रिपोर्ट पर धरमपुर थाना पुलिस द्वारा हत्या व मारपीट का मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों की गिर तारी कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया था।
जिस मामले में न्यायालय में दर्ज हुये सत्र प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व साक्ष्यिों के कथनों के आधार पर न्यायालय में दोनों पक्षों को सुना गया। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हत्या और मारपीट के मामले में सात आरोपियों नंदकिशोर पटेल, सुरेन्द्र उर्फ कल्लू आरख, संतोष कुमार पटेल, राजबहादुर उर्फ बहादुर पटेल, उमाशंकर पटेल, राजू पटेल व नरवद उर्फ उर्मिला पटेल सभी निवासी ग्राम मौकछ थाना धरमपुर को आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा व दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने के साथ-साथ सामूहिक रूप से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने के लिये भी आरोपी राजू पटेल को छोडकर शेष छ: आरोपियों को आईपीसी की धारा 325 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत तीन-तीन वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड तथा धारा 323 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जबकि इस मामले के एक आरोपी अतुल उर्फ चुनवाद द्विवेदी को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है।
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