महिला के मना करने पर आरोपी ने उस पर डंडे से हमला कर दिया। पत्नी को बचाने राजू आया तो आरोपी के छोटे भाई रामस्वरूप ने उसकी पिटाई कर दी। दंपती के शोर मचाने पर पुत्री लीलाबाई एवं पुत्र नंदराम आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। विवाद बढ़ता देख गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। पीडि़त की की रिपोर्ट पर थाना अजयगढ़ में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवचेना में लिया गया।
विवेचना पूर्ण हेने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण को अग्रिम कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजयगढ़ अरविंद कुमार बराल ने आरोपियों को धारा 325 आइपीसी में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदण्ड से तथा अर्थदंड की राशि जमा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इसी तरह धारा 323 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उमेश सोनी ने की।