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कुएं से पानी भरने पर दंपती की कर दी थी पिटाई, कोर्ट से सुना दी सजा

locationपन्नाPublished: May 25, 2019 10:34:16 pm

Submitted by:

Bajrangi rathore

कुएं से पानी भरने पर दंपती की कर दी थी पिटाई, कोर्ट से सुना दी सजा

The couple had been beaten by water from the well

The couple had been beaten by water from the well

पन्ना। मप्र के पन्ना जिले के अजयगढ़ में कुएं से पानी भरने को लेकर दंपती के साथ मारपीट करने के करीब ढाई साल पुराने मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने आरोपियों को एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, 3 अक्टूबर 2016 की शाम अजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी रूंध निवासी राजू यादव की पत्नी राजाबाई गांव के कुएं पर पानी भरने गई थी तभी आरोपी छोटेलाल यादव पिता बादल यादव आया और महिला के साथ गाली-गलौज करने लगा।
महिला के मना करने पर आरोपी ने उस पर डंडे से हमला कर दिया। पत्नी को बचाने राजू आया तो आरोपी के छोटे भाई रामस्वरूप ने उसकी पिटाई कर दी। दंपती के शोर मचाने पर पुत्री लीलाबाई एवं पुत्र नंदराम आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। विवाद बढ़ता देख गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। पीडि़त की की रिपोर्ट पर थाना अजयगढ़ में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवचेना में लिया गया।
विवेचना पूर्ण हेने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण को अग्रिम कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजयगढ़ अरविंद कुमार बराल ने आरोपियों को धारा 325 आइपीसी में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदण्ड से तथा अर्थदंड की राशि जमा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इसी तरह धारा 323 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उमेश सोनी ने की।
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