scriptबीच सड़क पर कार रोककर शराब पीने को मांगे पैसे, नहीं देने पर कर दी पिटाई तो कोर्ट ने सुना दी सजा | The court sentenced the convict to beat the car on the middle road and | Patrika News

बीच सड़क पर कार रोककर शराब पीने को मांगे पैसे, नहीं देने पर कर दी पिटाई तो कोर्ट ने सुना दी सजा

locationपन्नाPublished: May 30, 2019 11:14:43 pm

Submitted by:

Bajrangi rathore

बीच सड़क पर कार रोककर शराब पीने को मांगे पैसे, नहीं देने पर कर दी पिटाई तो कोर्ट ने सुना दी सजा

The court sentenced the convict to beat the car on the middle road and did not pay for the money demanded to drink alcohol

The court sentenced the convict to beat the car on the middle road and did not pay for the money demanded to drink alcohol

पन्ना। मप्र के पन्ना जिले में बीच सड़क पर कार रोककर शराब के लिए पैसे मांगने और नहीं मिलने पर मारपीट करने पर कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। फरियादी हसीब खान उर्फ रिंकू ने थाना अजयगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 अक्ूबर 17 को रात करीब 11 बजे वह अपनी कार से चालक सलीम खान के साथ घर जा रहा था तभी शिशु मंदिर स्कूल अजयगढ़ के सामने आरोपी अनुपम कट्टा लिए व दीपक उर्फ दीपू पत्थर लिए खड़े थे।
कार रोककर आरोपियों ने पीडि़त से शराब पीने के लिए रुपए मांगे नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट पर अजयगढ़ थाने में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। इसके बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में अरविंद कुमार बरला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजयगढ़ ने अभियोजन के प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को को धारा 327 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड, अर्थदंड नहीं चुकाने पर पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 323 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 200 रुपए के अर्थदंड, अर्थदंड नहीं चुकाने पर पर 7 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा 341 भादवि में 1 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, अर्थदंड नहीं चुकाने पर 7 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है।
प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी उमेश सोनी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजयगढ़ ने की।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो