कार रोककर आरोपियों ने पीडि़त से शराब पीने के लिए रुपए मांगे नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट पर अजयगढ़ थाने में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। इसके बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में अरविंद कुमार बरला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजयगढ़ ने अभियोजन के प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को को धारा 327 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड, अर्थदंड नहीं चुकाने पर पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 323 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 200 रुपए के अर्थदंड, अर्थदंड नहीं चुकाने पर पर 7 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा 341 भादवि में 1 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, अर्थदंड नहीं चुकाने पर 7 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है।
प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी उमेश सोनी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजयगढ़ ने की।