घायल को जान से मारने की दी थी धमकी
इससे जगदेव घायल हो गया। आरोपी रज्जन द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। जगदेव की रिपोर्ट पर थाना पवई अपराध दर्जकर मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई ने आरोपी रज्जन सिंह गौड़ पिता कोमल सिंह गौड़ (36) और हल्काई उर्फ संतोष सिंह गौड़ पिता कोमल सिंह गौड (42) दोनों निवासी ग्राम देवरी झांझर को धारा 325,34 आईपीसी में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इससे जगदेव घायल हो गया। आरोपी रज्जन द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। जगदेव की रिपोर्ट पर थाना पवई अपराध दर्जकर मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई ने आरोपी रज्जन सिंह गौड़ पिता कोमल सिंह गौड़ (36) और हल्काई उर्फ संतोष सिंह गौड़ पिता कोमल सिंह गौड (42) दोनों निवासी ग्राम देवरी झांझर को धारा 325,34 आईपीसी में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अर्थदंड के साथ सश्रम कारावास की सजा सुनाई
अर्थदंड के जमा नहीं करने पर 2-2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। पीडि़त जगदेव सिंह गौड़ को को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत अपील अवधि बाद 1 हजार रुपए प्रतिकर स्वरूप दिये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार साहू ने की।
अर्थदंड के जमा नहीं करने पर 2-2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। पीडि़त जगदेव सिंह गौड़ को को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत अपील अवधि बाद 1 हजार रुपए प्रतिकर स्वरूप दिये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार साहू ने की।