scriptजान से मारने की दी जा रही थी धमकी, कोर्ट ने मारपीट के आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई | Threatened to kill, court sentenced 1 to 1 year rigorous imprisonment | Patrika News

जान से मारने की दी जा रही थी धमकी, कोर्ट ने मारपीट के आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई

locationपन्नाPublished: Jan 23, 2020 10:09:13 pm

Submitted by:

Anil singh kushwah

करीब पांच साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

Magistrate sentenced hunter to three years in Chinkara hunting case

Magistrate sentenced hunter to three years in Chinkara hunting case

पन्ना. पवई थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी झांझर में करीब पांच साल पूर्व हुई मरपीट की एक घटना में फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई ने दोनों आरोपियों को एक-एक साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीपीओ कपिल व्यास ने बताया 18 जनवरी 2015 की शाम को जगदेव गौड़ और रज्जन गोड़ के बीच विवाद हो गया था। जिसपर आरोपी रज्जन ने जगदेव के साथ गाली-गलौज की। जगदेव के गाली-गलौज करने से मना करने पर आरोपी रज्जन और उसके साथ हल्काई गौड़ ने लाठियों से मारपीट कर दी।
घायल को जान से मारने की दी थी धमकी
इससे जगदेव घायल हो गया। आरोपी रज्जन द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। जगदेव की रिपोर्ट पर थाना पवई अपराध दर्जकर मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई ने आरोपी रज्जन सिंह गौड़ पिता कोमल सिंह गौड़ (36) और हल्काई उर्फ संतोष सिंह गौड़ पिता कोमल सिंह गौड (42) दोनों निवासी ग्राम देवरी झांझर को धारा 325,34 आईपीसी में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अर्थदंड के साथ सश्रम कारावास की सजा सुनाई
अर्थदंड के जमा नहीं करने पर 2-2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। पीडि़त जगदेव सिंह गौड़ को को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत अपील अवधि बाद 1 हजार रुपए प्रतिकर स्वरूप दिये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार साहू ने की।
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