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पटना

तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला खाली कराने पहुंचे अधिकारी बैरंग लौटे

आरजेडी नेता मौके पर आए और धरने पर बैठ गए…

पटनाDec 05, 2018 / 03:02 pm

Prateek

tejashwi yadav file photo

tejashwi yadav file photo

(पत्रिका ब्यूरो,पटना): भवन निर्माण विभाग के अधिकारी बुधवार को विपक्ष के नेता और लालू यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव का पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली कराने पहुंचे। भवन निर्माण विभाग के अधिकारी मुख्यद्वार पर पर्चा सटा देख असमंजस में पड़ गए जिसमें लिखा था कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। उच्चाधिकारियों से परामर्श किया गया। इस बीच आरजेडी नेता मौके पर आए और धरने पर बैठ गए। अधिकारियों को अदालत में दर्ज मामले का विवरण दिखाया। इसके बाद सभी अधिकारी बैरंग लौट गए।


तेजप्रताप ने भाई का बचाव किया

पटना में ही राबड़ी देवी के सरकारी आवास से अलग कहीं और रह रहे लालू यादव के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव जानकारी मिलते ही फौरन तेजस्वी के बचाव में उतर आए। कहा, नीतीश जी खाली बंगला—बंगला खेलते रहते हैं। मैं तेजस्वी का कृष्ण हूं। इस बंगले में कौन सा हीरा मोती रखा है जो सुशील मोदी को चाहिए। बंगला कतई खाली नहीं होगा। देखते हैं कौन,कैसे बंगला खाली करा लेता है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी केवल लालू यादव के परिवार को परेशान करने में लगे रहते हैं। तेजप्रताप के इतना कहते ही प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आरजेडी नेता और विधायक वहां आकर धरने पर बैठ गए। इस बीच तेजस्वी यादव भी नई दिल्ली से वापस लौट आए। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है तो कैसे कोई बंगला खाली करा सकता है।

 

फैसले के खिलाफ डबल बेंच में की थी अपील

भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रबुद्ध नेता हैं। समझदारी से निर्णय करेंगे,ऐसी उम्मीद है। बंगला उन्हें उपमुख्यमंत्री रहते आवंटित किया गया था। अब वह विपक्ष के नेता हैं विपक्ष के नेता के लिए निर्धारित बंगला उन्हें आवंटित किया गया है। कृपया इसे खाली कर दें।

 

दरअसल मंत्री ने जिलाधिकारी को यह बंगला खाली कराने का आदेश दिया था। पर तेजस्वी यादव ने इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील कर दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए पिछले दिनों आवास खाली करने का आदेश दे दिया। इस निर्णय के खिलाफ तेजस्वी यादव ने डबल बेंच में अपील कर रखी है। मामला अदालत में तो है पर अदालत ने अभी तक हाईकोर्ट के पूर्व के निर्णय पर रोक नहीं लगाई है। भवन निर्माण मंत्री का तर्क है कि जब कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है तो पहले का अदालती निर्णय ही मान्य होगा।

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