मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सकुशल व स्वस्थ्य आठ लड़कियों को परिवार के हवाले करने के आदेश दिए
पटना.प्रियरंजन भारती।सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर(
Mujaffarpur) बालिका गृह(
Balika grah) मामले में आठ लड़कियों को उनके परिजनों के हवाले करने समेत सभी पीड़िता को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान TISS को सभी 44 लड़कियों के पुनर्वास के प्रयास संबंधी रिपोर्ट के बाद यह आदेश दिया।
अदालत ने सभी लड़कियों के पुनर्वास के लिए संस्था से रिपोर्ट मांगी थी। संस्था की ओर से रिपोर्ट पेश की गई कि इनमें से आठ लड़कियां पूरी तरह स्वस्थ और सकुशल हैं। इन्हें इनके परिवारों के हवाले किया जा सकता है।
अदालत ने सभी पीड़ित लड़कियों को उचित मुआवजा देने के निर्देश भी अदालत को दिए हैं।
मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर(
Brijesh thakur) की मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं जब इनमें से ज्यादातर लड़कियों ने उसे पहचान लिया। विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को पेश किया गया था। यहां पीड़ित लड़कियों ने ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य को पहचान लिया।
बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद बीते वर्ष मामला उजागर हुआ था। इस बाबत गत वर्ष 31मई को थाने में प्राथमिकी दर्ज़ की गई थी।