लालू प्रसाद यादव के लिए यह बहुत ही राहत की बात है कि हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। दरअसल दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रूपए की अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट ने मार्च माह में लालू प्रसाद यादव को विभिन्न धाराओं के तहत बारी-बारी से 7-7 साल की जेल और 60 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए लालू प्रसाद यादव ले हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
23 सिंतबर 2017 से थे जेल में,अभी चल रहा है दिल्ली एम्स में इलाज:-
चारा घोटाल के विभिन्न मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई थी। 23 दिसंबर 2017 को देवघर ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने लालू समेत अन्य 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था। जिसके बाद से लालू रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद थे। पर खराब स्वास्थय के चलते उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है । जहां उनका इलाज चल रहा है।
पहले इन मामलों में सुनाई गई सजा:-
6 जनवरी 2013 को लालू को देवघर कोषागार से जुड़े आरसी 64ए/96 मामले में साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई। 20 सितम्बर 2013 को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के नियमित मामले 20ए/96 में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई।
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