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हाईकोर्ट ने बंगला खाली करने को कहा,यहां निराशा मिलने के बाद इस तैयारी में जुटे तेजस्वी

locationपटनाPublished: Jan 07, 2019 05:12:22 pm

Submitted by:

Prateek

हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी कर रहे हैं…

tejashwi yadav

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(पटना): बंगला विवाद में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार करते हुए बंगला खाली करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एपी शाही ने सोमवार को यह फैसला दिया है।

 

सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी में तेजस्वी

हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित कर लिया था। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पहले भी सरकार के बंगला खाली करने संबंधी आदेश के खिलाफ तेजस्वी यादव की दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद सरकार के आदेश को सही करार देते हुए बंगला छोड़ने का आदेश दिया था। इस फैसले को फिर तेजस्वी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एकल पीठ में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी कर रहे हैं।


मालूम हो कि उपमुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव को सरकार ने सेंट्रल पूल का बंगला आवंटित किया था। उपमुख्यमंत्री के लिए आरक्षित 5 देशरत्न मार्ग का यह बंगला अब तेजस्वी को नहीं आवंटित हो सकता। लिहाजा सरकार से आरजेडी के बाहर आने के बाद भवन निर्माण विभाग इनसे यह बंगला खाली करा लेने पर अड़ा है। सरकार के आदेश को आरजेडी मानने को तैयार नहीं है। इसे लेकर कई दफा सरकारी कर्मियों को बंगला खाली कराने की कवायद में पीछे होना पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि उपमुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव ने बंगले को रिनोवेट कराया और साज सज्जा में अत्यधिक खर्च किए थे।

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